आसाराम को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सूरत रेप केस में आसाराम को एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से जल्द ट्रायल पूरा करने की बात भी कही है। वहीं, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आसाराम के खिलाफ सूरत में चल रहे रेप केस में अभी 10 गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का निपटारा करे।

बता दें कि आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बीते चार साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। आसाराम को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया गया था। जिसके बाद जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम के आश्रम में पांच साल पहले एक किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में दोषी पाये जाने के बाद उन्हें 25 अप्रैल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

आसाराम पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक नाबालिग से बलात्कार करने का आरोप था, जिसमें वो दोषी साबित हुए। यह लड़की मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में पढ़ाई कर रही थी। पीड़िता का आरोप है कि आसाराम ने जोधपुर के निकट मनई आश्रम में उसे बुलाया था और 15 अगस्त 2013 को उसके साथ दुष्कर्म किया था। आसाराम से इन आरोपों से इंकार किया है।

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