सुप्रीम कोर्ट में 10 करोड़ लौटाने की कार्ति चिदंबरम की याचिका खारिज

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नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट में 10 करोड़ रुपये लौटाने की याचिका लगाई थी। यह रकम उन्होंने विदेश जाने की अनुमति मिलने के बदले रजिस्ट्री के साथ जमा कराई थी। सर्वोच्च अदालत ने इस रकम को वापस लौटाने की याचिका खारिज कर दी। कार्ति आईएनएक्स मीडिया केस और एयरसेल मैक्सिस केस में आरोपी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले कार्ति चिंदबरम को नसीहत भी दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कार्ति को अपने निर्वाचन क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराए गए 10 करोड़ रुपये लौटाने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने यह राशि कर्ज पर ली है और वह इस पर ब्याज चुका रहे हैं।

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