नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। लालू ने चारा घोटाले के तीन मामलों में जमानत पाने के लिए अर्जी दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने सीबीआई से दो हफ्तों के अंदर इस मामले पर जवाब देने के लिए कहा है। यादव ने चिकित्सीय आधार पर जमानत मांगी है।
लालू ने गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। जिस पर शुक्रवार को न्यायालय ने सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू दिसंबर, 2017 से रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। उन्होंने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था।