गुरूग्राम, 7 दिसम्बर। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा हरियाणा नगर निगम भागीदारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार वार्ड कमेटी/एरिया कमेटी/सब-एरिया कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि शहरी पर्यावरण में सुधार और स्थानीय स्तर पर सिविल सेवाओं के वितरण में निर्वाचित प्रतिनिधियों, नागरिकों और स्वैच्छिक समूहों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।
इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि वार्ड कमेटी का गठन वार्ड स्तर पर स्थानीय निगम पार्षद की अध्यक्षता में किया जाएगा। एरिया कमेटी क्षेत्र एवं कॉलोनी स्तर पर होगी तथा सब-एरिया कमेटी गली एवं मोहल्ला स्तर पर होगी। उन्होंने बताया कि कमेटी में पूर्व सैनिकों, सेवानिवृत शिक्षकों, सेवानिवृत अधिकारियों, पब्लिक स्प्रिटिड व्यक्तियों, अपने क्षेत्रों एवं प्रोफेशन के विशेषज्ञों, आरडब्ल्यूए एवं एनजीओ प्रतिनिधियों तथा प्रोफेशनल संघ एवं निकाय के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तिया या गैर-सरकारी संगठन, जिनके पास कुछ विशेषज्ञता है उन्हें उस क्षेत्र की विशेषज्ञ समिति में शामिल किया जा सकता है, जो नगर निगम को उनके उनसे संबंधित नीति तैयार करने और कार्यान्वयन में मदद करेंगे। महिलाओं, एससी, बीसी इत्यादि जैसे विभिन्न वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
निगमायुक्त ने बताया कि एरिया कमेटी और सब-एरिया कमेटी क्षेत्र में लागू होने वाली योजनाओं और विकास कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने एवं प्रस्ताव तैयार करके वार्ड समिति को भेजेंगी। इसके साथ ही स्ट्रीट लाईट, सडक़ों, कम्यूनिटी वाटर टेप, स्वच्छता और क्षेत्र के भीतर ऐसी अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए स्थानों का सुझाव देंगी। क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं में कमी की पहचान करके उपचारात्मक उपायों का सुझाव देंगी तथा विकास कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और राशि में योगदान करने के साथ ही स्वयंसेवी टीमों के माध्यम से ऐसे विकास कार्यों की निगरानी करेगी। नागरिकों को टैक्स तथा यूजर चार्जिज का भुगतान करने के लिए प्रेरित करेंगी तथा टैक्स मैपिंग का पालन एवं समर्थन करेंगी। क्षेत्र में स्वच्छता और कचरा और कचरा संग्रहण कार्य, जलापूर्ति में अपनी भूमिका निभाएंगी तथा हॉकर्स विनियमन, पैदल चलने वालों और वाहन पार्किंग के लिए सुझाव देंगी। इसके सडक़ों एवं सडक़ों के किनारों, पार्क, पब्लिक गार्डन, फुटपाथ और बरसाती पानी निकासी के रख-रखाव के लिए सुझाव देंगी तथा स्ट्रीट फर्नीचर और बस स्टॉप की स्थापना एवं रख-रखाव में अपनी भूमिका निभाएंगी।
इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के समय नगर निगम और उपायुक्त द्वारा आवंटित किए जाने वाले कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। नगर निगम द्वारा तय की गई सार्वजनिक सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित कोई अन्य मामलों में अपना सहयोग देंगी।
निगमायुक्त ने बताया कि आरडब्ल्यूए, गैर-सरकारी संगठन, निकाय, काई अन्य संगठन, कोई भी व्यक्ति जो इन वार्ड/क्षेत्र/उप-क्षेत्र समितियों में शामिल होने के इच्छुक है, वे सिटी प्रोजैक्ट ऑफिसर की ई-मेल [email protected] पर सात दिन के भीतर अपना नाम पूरे पते सहित भेज सकते हैं। आवेदन में वार्ड नंबर, एरिया कमेटी, सब-एरिया कमेटी, जिसमें वे शामिल होना चाहते हैं उसका उल्लेख करें, ताकि उसी अनुसार उन्हें समिति में शामिल किया जा सके। यह प्रणाली वार्डों के मामलों में और नागरिकों की संतुष्टि के लिए निवासियों की भागीदारी में एक लम्बा सफर तय करेगी।