गुरुग्राम की 32 अनअप्रूव्ड (अवैध ) कालोनियों में भी अब होंगे विकास कार्य

Font Size

 लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर का दावा उनके प्रयासों से ही बना यह नया नियम

 
 गुरुग्राम : हरियाणा के नगरपालिका क्षेत्रों में नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित कालोनियों में अब विकास कार्य तत्काल शुरू करवाए जायेंगे । प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेशों से शहरी क्षेत्रों में कई अनअप्रूव्ड अर्थात गैर नियमित कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का रास्ता साफ हो गया है और यह सब प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह की कोशिशों की बदौलत संभव हुआ है।
 
लोक निर्माण मंत्री  राव नरबीर सिंह  से जब इस बारे में  बात की गई तो उन्होंने  बताया कि  प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में  बहुत सी  ऐसी कॉलोनियां है  जिनमें  मकान बहुतायत में बन चुके हैं  लेकिन अभी तक  वे कालोनियां  नियमितीकरण  अर्थात रेगुलराइज  नहीं हुई है । ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले  लोगों को पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, सड़क जैसी मूलभूत  सुविधाएं  नहीं मिल पा रही थी  और नगर निगम व नगर पालिका चाहते हुए भी वहाँ पर विकास के काम नहीं करवा पा रहे थे । राव नरबीर सिंह का कहना है कि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से उन कालोनियों में रहने वाले लोगों की दिक्कतो को समझते हुए उन्होंने उन कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का रास्ता निकालने का प्रयास किया  और इस बारे में  मुख्यमंत्री  मनोहर लाल  के साथ विचार-विमर्श करके  इसका हल निकाला । इस विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सिविक एमेनिटीज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिएंट म्युनिसिपल  एरिया (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2016 के हरियाणा प्रबंधन की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन सरकार ने जिन कॉलोनियों को अधिसूचित  किया जा चुका है,  उनमें नगरपालिका अथवा नगर निगम द्वारा तत्काल विकास कार्य  शुरू करवाए जा सकते हैं ।
 
 राव नरबीर सिंह ने कहा कि इस  नए प्रावधान के आने से  गुरुग्राम शहर की 32 कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विकास कार्य शुरू करवाने का रास्ता साफ हो गया है।
 
इन कालोनियों में बसई एनक्लेव भाग 2, चंदन विहार, गांव सराय अला वर्दी के आसपास का क्षेत्र, अमरपुरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, चौमा गांव के आसपास का क्षेत्र, निहाल कॉलोनी, साई कुंज, बसई एनक्लेव विस्तार, विष्णु गार्डन भाग 2, समसपुर गांव के आसपास का क्षेत्र, सूर्य विहार, रामगढ़ की ढाणी, बेगमपुर खटोला के आसपास का क्षेत्र, हंस एनक्लेव, कृष्णा नगर, ग्वाल पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र, कैनकोन एनक्लेव पार्ट 1 तथा दो, भीम कॉलोनी, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट 1 तथा 2, श्री राम कॉलोनी, देवीलाल एक्सटेंशन, न्यू ज्योति पार्क कॉलोनी, पटेल नगर एक्सटेंशन गुरुग्राम, शिव नगर, विकास नगर, टिकरी गांव के चारों ओर का क्षेत्र, घासोला गांव, नाहरपुर रूपा, झाड़सा गांव एक्सटेंशन के चारों ओर का क्षेत्र, सूरत नगर फेज 1 एक्सटेंशन तथा हरसरू गांव के चारों ओर का क्षेत्र शामिल है।
 
इन कॉलोनियों में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल तथा प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एनओसी प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक द्वारा डेवलपमेंट चार्जेज भरे गए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त कालोनियों में आने वाले निर्माण एवं प्लाटों के नियमितीकरण हेतु एक नीति मेकैनिज्म अनुमोदित किया है। इस नीति के अनुसार प्लॉट स्वामी अपने पहले से बने मकान के कवर्ड एरिया की स्क्रूटनी फीस 10 रूपये प्रति वर्ग मीटर, विकास प्रभाव 500 रूपये  प्रति वर्ग मीटर अथवा प्रचलित कलेक्ट्रेट के 5% (जो भी अधिक हो) का सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अनुसार कंपाउंडिंग फीस के साथ निर्मित प्लान प्रस्तुत करेंगे। खाली प्लाट के मामले में प्लॉट के मालिक वंचित दस्तावेज स्क्रुटनी फीस तथा डेवलपमेंट चार्जेस के साथ हरियाणा भवन कोड 2017 में निर्दिष्ट अनुसार भवन प्लान का आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इस नीति में प्लॉट के मालिक के लिए डेवलपमेंट चार्जेज 6% ब्याज के साथ के अर्ध वार्षिक किस्तों में जमा करवाने का प्रावधान भी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किस्तों में विकास प्रभार अदायगी स्वीकार करता है तो भवन प्लान अस्थाई तौर पर प्रथम अनुमोदित होंगे और अंतिम निर्माण प्लान विकास प्रभार की अदायगी के पश्चात अनुमोदित किया जाएगा।

You cannot copy content of this page