ख़ास मामले में ब्रेकिंग न्यूज और निरंतर अपडेट भी देना होगा आसान
फ्रीलॉन्स पत्रकारों को कवरेज में सुविधा होगी और वे लाइव ट्वीटिंग कर सकेंगे
नई दिल्ली : मिडिया की खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी कुछ शर्तों के साथ कोर्टरूम के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की ओर से इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है.
बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. सुशील कुमार शर्मा की ओर से इस आशय का सर्कुलर जारी किया है। जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जिन मीडियाकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की ओर से छह महीने का पास जारी किया गया है, वे अपने मोबाइल फोन कोर्टरूम में ले जा सकेंगे। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार (पब्लिक रिलेशंस) के पास होगा कि कौन कौन पत्रकार कोर्टरूम में मोबाइल लेकर जा सकेंगे.
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अगर पत्रकार के फोन से अदालत की कार्यवाही में किसी भी तरह का व्यवधान पैदा होगा तो उनका फोन जब्त कर लिया जाएगा. जाहिर है कुछ शर्तों के साथ ही सही लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करने वाले पत्रकारों को इससे सुविधा होगी . वे तत्काल ही किसी ख़ास मामले में ब्रेकिंग न्यूज दे सकेंगे जबकि निरंतर अपडेट भी देने में सक्षम होंगे. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के इस आदेश से अब फ्रीलॉन्स पत्रकारों को कवरेज में सुविधा होगी और वे लाइव ट्वीटिंग जैसी कवरेज के साथ साथ सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर तत्काल तथ्यात्मक रिपोर्टिंग कर पायेंगे.