ग्वाल पहाड़ी के आवासीय सैक्टर में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी के लाइसेंस के लिए करें आवेदन

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चंडीगढ़, 22 जून : हरियाणा सरकार ने 18 जनवरी, 2018 को प्रकाशित अंतिम विकास योजना ग्वाल पहाड़ी-2021 के आवासीय सैक्टर में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी की स्थापना हेतु उपलब्ध कुल नियोजित क्षेत्र (नेट प्लांड एरिया) हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के अंदर आवेदन आमंत्रित किए हैं।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि ये लाइसेंस हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए जाएंगे। लाइसेंस हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा करवाया जाना चाहिए और यह पूरी तरह से अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि अंतिम विकास योजना ग्वाल पहाड़ी-2021 के आवासीय सैक्टर में अफोर्डेबल गु्रप हाउसिंग कॉलोनी के लिए लाइसेंस लेने की इच्छुक कम्पनियां, पार्टियां या व्यक्ति अपने आवेदन कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस को निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना, हरियाणा एससीओ 71-75, सैक्टर-17 सी, चण्डीगढ़ के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए वरिष्ठï नगर योजनाकार, गुरुग्राम(0124-2305872) या जिला नगर योजनाकार, मुख्यालय (0172-2707175) से कार्यालय समय के दौरान सम्पर्क किया जा सकता है। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना www.tcpharyana.gov.in पर भी उपलब्ध है।

www.tcpharyana.gov.in पर भी उपलब्ध है। पर भी उपलब्ध है।

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