महापंचायत ने पांच लोगों की ह्त्या के मामले में आरोपी पक्ष को गाँव में आने पर प्रतिबन्ध लगाया

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फरीदाबाद के गांव पलवली में पांच लोगों की गोली मारकर ह्त्या करने का मामला 

पंचायत को गांव में खून खराबा होने की आशंका

महापंचायत ने पांच लोगों की ह्त्या के मामले में आरोपी पक्ष को गाँव में आने पर प्रतिबन्ध लगाया 2फरीदाबाद, (धर्मंद्र यादव ) :  जिला फरीदाबाद के गांव पलवली में पांच लोगो की गोली मारकर ह्त्या करने के मामले में आरोपी पक्ष के सदस्यों की घर वापिसी को लेकर गांव में 36 बिरादरी की महापंचायत की गई. इसमें पंचों ने फैंसला सुनाते हुए कहा है कि आरोपी पक्ष का कोई भी सदस्य गांव पलवली में नहीं आयेगा। इसका मतलब पंचों ने पूरे परिवार का गांव से हुक्का पानी बंद कर दिया है। पंचायत में पीडित पक्ष के सदस्य ने गुस्से में सरदारी के सामने कहा कि अगर आरोपी पक्ष का कोई व्यक्ति गांव में आया तो खून खराबा हो जायेगा और गांव कभी हरियाणा के नक्शे पर भी नहीं दिखाई देगा।

करीब तीन माह पहले ग्रेटर फरीदाबाद के गांव पलवली में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को सरपंच परिवार ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब दो दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था .  यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। हाल ही में कुछ दिन पहले आरोपी परिवार के कुछ सदस्य गांव पलवली आये थे जिनके आते ही पीडित परिवार ने हंगामा कर दिया था. इस को लेकर आज गांव पलवली में 36 बिरादरी की महापंचायत की गई जिसमें आसपास के दर्जनों गांव के पंचों ने हिस्सा लिया।

पंचायत में आरोपी परिवार के सदस्यों को अपनी जीविका चलाने के लिये गांव वापिसी पर चर्चा की गई जिस पर सभी पंचों ने मोहर लगाते हुए कहा कि अगर आरोपी परिवार के सदस्य गांव में आये तो फिर से दोनों पक्षों में झगडा हो सकता है इसलिये पंचों ने निर्णय सुनाया कि आरोपी पक्ष का कोई भी सदस्य कोर्ट के अंतिम फैंसले तक गांव में नहीं आयेगा। पंचायत में मौजूद रहे पीडित पक्ष के एक सदस्य ने उग्र होते हुए पंचों को कहा कि उनकी मांग है कि आरोपी पक्ष का कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं आयेगा, अगर गांव में आया तो खून खराब हो जायेगा और इस बार बदले की आग में गांव भी नक्शे से मिट सकता है।

वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा ने कहा कि गांव की भलाई के लिये तमाम गावों के पंच सरपंचों ने पंचायत कर फैंसला लिया है कि आरोपी पक्ष का कोई भी सदस्य गांव में तब तक नहीं आयेगा जब कोर्ट का पूरा फैंसला सामने नहीं आ जाता।

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