नई दिल्ली : आम आदमी को एक बार फिर राहत मिलने वाली खबर है. सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अब 31 मार्च 2018 तक लिंक करना संभव हो सकेगा. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार की अनिवार्यता को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान यह बात कही. केंद्र सरकार यह अधिसूचना जारी कर आधार की अनिवार्यता की अंतिम तिथि को बढ़ाएगी . सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक उन लोगों को ही आधार लिंक करने की सुविधा दी जाएगी, जिनके पास 31 दिसंबर तक आधार नहीं होगा.
सरकार ने योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर 2017 तक आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी किया था. गुरुवार को भी आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार ने यह बात बताई थी.
अटॉर्नी जनरल ने यह भी साफ किया कि मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की अंतिम तिथि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 6 फरवरी ही रहेगी.
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक लगाना संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि अब इसमें सरकार काफी आगे बढ़ चुकी है.