पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से शनिवार को रेयान इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम के प्रबंधन पिंटो परिवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आज पिंटो परिवार को 5 दिसंबर तक जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टी अगस्टाइन एफ पिंटो, उसकी पत्नी ग्रेस पिंटो और पुत्र रेयान को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय मासूम प्रद्युम्न की निर्मम हत्या के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।
मीडिया की खबरों के अनुसार इस मामले की जाँच कर रही सीबीआई ने पिंटो परिवार की जमानत का विरोध किया था और कहा था कि पिंटो परिवार से पूछताछ जरूरी है। लेकिन, हाईकोर्ट ने पिंटो परिवार को राहत दे दी। साथ ही कोर्ट ने जयश थॉमस और फ्रांसिस थॉमस को भी जमानत दी है। हरियाणा पुलिस पहले इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने प्रद्युम्न के परिजनों की मांग पर मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया।
इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रेयान न्यासियों की गिरफ्तारी पर सात अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी थी। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सात अक्टूबर की तारीख दी और तब तक इन लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।