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8 सिंतबर से 13 सितंबर तक नामांकन
10 सितंबर, रविवार को छुट्टी वाले दिन नामांकन पत्र नही लिए जाएंगे
14 सितंबर को प्रात: 11:30 बजे नामांकन पत्रों की छंटनी
15 सितंबर को ही दोपहर 3 बजे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटन
गुरुग्राम, 30 अगस्त। गुरुग्राम के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने आज बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा गुरुग्राम नगर निगम चुनावों की घोषणा कर दी गई है और आज से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन 1 सितम्बर को जारी किया जाएगा जबकि मतदान आगामी 24सितम्बर को कराया जाएगा. कुल 35 वार्डों के लिये होने वाले चुनाव में 545 मतदान केन्द्रों पर 5 लाख 59 हज़ार 280 मतदाता वोट डाल सकेंगे.
श्री सिंह आज अपने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर को होने वाले इस चुनाव में गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र के 5 लाख 59 हज़ार 280 मतदाता 35 वार्डों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। नगर निगम चुनावों के लिए कुल 545 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं जिन पर मतदान के लिए 1794 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए 42 सुपरवाईजर नियुक्त किए जाएंगे। संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार निगम चुनाव में एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर अधिकतम 5 लाख रूपये की राशि खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों को चुनाव के परिणाम आने के 30 दिनों के भीतर चुनाव प्रचार पर किए गएख्खर्चे का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उस उम्मीदवार को 5 सालों तक चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मतदान के दिन प्रत्येक उम्मीदवार केवल 2 वाहनों का इस्तेमाल कर सकेगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम चुनावों में लिए 1 सितंबर को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन प्राप्त करने के लिए नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद 8 सिंतबर से 13 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और नामांकन भरने का समय प्रात: 11.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक रहेगा। परंतु 10 सितंबर, रविवार को छुट्टी वाले दिन नामांकन पत्र नही लिए जाएंगे। इसी प्रकार, 14 सितंबर को प्रात: 11:30 बजे से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। इच्छुक उम्मीदार अपना नामांकन 15 सिंतबर को 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वापिस ले सकता है। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को ही दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव मैदान में बचे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जायेंगे । उपायुक्त ने बताया कि चुनाव संपन्न होने तक चुनाव से जुड़े अधिकारियों का तबादला नही किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम के चुनावों के लिए मतदान 24 सितंबर रविवार को प्रात: 7 बजे से सांय 5 बजे तक किया जाएगा और मतदान पूर्ण होने के बाद मतदान केंद्र पर ही मतो की गणना की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि इस चुनाव के लिए अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप दहिया रिटर्निंग अधिकारी होंगे। उनके अलावा, उम्मीदवारों से नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए प्रत्येक तीन वार्डों पर एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और इस हिसाब से 35 वार्डों पर 12 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों होंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर एसडीएम, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी , जिला राजस्व अधिकारी तथा तहसीलदार स्तर के अधिकारी नियुक्त होंगे।।
उपायुक्त ने बताया कि नगर निगम चुनावों के लिए 10 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं जिनमें वार्ड नंबर-2, 5,9, 16,22,26,27,32,33 और 35 शामिल हैं। इसी प्रकार , 6 वार्ड अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं जिनमें वार्ड नंबर-1 , 7 , 11, 17, 21 और 25 शामिल है जिनमें से वार्ड नंबर-1 और 7 अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। उन्होंने बताया कि 2 वार्ड नामत: वार्ड नंबर-24 तथा 31 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। एक सवाल के जवाब में श्री सिंह ने बताया कि इस बार गुरुग्राम नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। साथ ही उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा गुरुग्राम के एक विशेष वार्ड में आधार पर आधारित मतदान करवाने का फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
श्री सिंह ने बताया कि नगर निगम का चुनाव ईवीएम मशीनों के माध्यम से होगा। उन्होंने बताया कि इस चुनाव के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीने उपलब्ध है जिनकी जांच भी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों को भी चैक करवा लिया गया है और मतदान केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अधिकतर मतदान केन्द्र सरकारी भवनों मे बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन पर लगाए जाने वाले बैलेट पेपर पर उम्मीदवार की फोटो होगी तथा ईवीएम मशीन में नोटा अर्थात् किसी भी उम्मीदवार को वोट नही देने का प्रावधान भी होगा।
शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछे जाने पर उपायुक्त ने बताया कि नगर निगम चुनावों के सामान्य श्रेणी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण होना आवश्यक है और महिला उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा, चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार के घर में चालू हालत में शौचालय होना चाहिए और उसका बिजली का कोई बिल बकाया ना हो तथा ना ही जिला सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक सहकारी बैंक की कोई देनदारी बकाया हो।