राष्ट्रीय लोक अदालत में 8 जज अलग-अलग कोर्ट में करेंगे सुनवाई

Font Size

गुरुग्राम जिला में 8 अप्रैल को आयोजन 

गुरुग्राम, 6 अप्रैल। गुरुग्राम जिला में 8 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 8 जजों की 8 अलग-अलग बैंच केसो की सुनवाई करेंगी। इसके अलावा पटौदी व सोहना उपमंडल में भी 1-1 जज की बैंच लंबित मामलों की सुनवाई करेंगी। यह लोक अदालत प्रात: 9:30 बजे से सांय 4 बजे तक लगाई जाएगी।  
 
इस बारे में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी अभिषेक फुटेला ने बताया कि शनिवार 8 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायालय परिसर में आवश्यक हिदायतें दी जा चुकी है ताकि इस लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जा सके। इस लोक अदालत में गुरुग्राम जिला में 4000 से ज्यादा मामले रखे जाएंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए जजों के साथ अधिवक्ताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान न्यायालय परिसर में पैरा लीगल वालंटियरों की भी ड्यूट्ी लगाई गई है जो वहां मौजूद रहकर आने वाले लोगों को ना केवल राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताएंगे बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। 
 
गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पिछले कई दिनों से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा व्यापक तौर पर प्रचार किया जा रहा है ताकि जन-जन तक राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी पहुंचाई जा सके। पिछले करीब डेढ़ महीने से जिला में कम्युनिटी रेडियों, बैनरों, पोस्टरों, समाचार-पत्रों, पैम्फलेटों के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी जा रही है। 
 
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जा रहा  है ताकि न्यायालयों में लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जा सके। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी जिला व उपमंडलीय अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
 
इस लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस के संबंधित मामले, वैवाहिक मामले, मजदूरी विवाद, जमीन अधिग्रहण मुआवजा से संबंधित मामले, दीवानी मामले जैसे कि किराया, बैंक ऋण, राजस्व, मनरेगा, बाढ़-पीडि़त, बिजली व पानी बिल से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण आदि से संबंधित लंबित विवाद, चैक बाऊंस मामले व राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों का निपटारा करवाया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसा कोई भी विवाद जो अदालत में लंबित नही है, भी लोक अदालत में रखा जा सकता है। अपने मुकद्द्मों को लोक अदालत में समाधान करवाने के लिए या अधिक जानकारी के लिए लोग नजदीकी कानूनी सहायता क्लीनिक में भी संपर्क कर सकते हैं ।
 
उन्होंने बताया कि लोगों को कानूनी सहायता क्लीनिक के माध्यम से भी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने लंबित मामलों का निपटारा करवाएं ताकि इसके उद्देश्य को सफल किया जा सके । 
 

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

You cannot copy content of this page