चण्डीगढ़, 27 मार्च : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (आरटीएज़) में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपीज़) के क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा जारी की है।
परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह रूपरेखा लर्नरस ड्राइविंग लाइसेंस, स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में नई श्रेणी का पृष्ठïांकन, फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने, नए मोटर वाहनों का पंजीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रमाणपत्र का हस्तांतरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र, राज्य से बाहर के वाहनों का पंजीकरण, परमिट (हरियाणा) और परमिट(अखिल भारतीय) जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपीज़ का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने बताया कि प्रक्रियाओं, दस्तावेजों तथा शुल्कों की जानकारी परिवहन विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की वैबसाइटों को परिवहन विभाग की वैबसाइट से जोड़ा जाएगा ताकि प्रदेशभर में मानकीकृत सूचना मिलना सुनिश्चित हो सके। मास मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन को प्रोत्साहित किया जाएगा और आवेदकों की सुविधा के लिए आरटीए कार्यालय के बाहर और भीतर सूचना पटलों पर प्रक्रियाओं, दस्तावेजों और शुल्कों की जानकारी उपलब्ध होगी।
प्रवक्ता ने बताया कि आरटीए सेवाओं के लिए सभी आरटीए कार्यालयों में सुविधा डैस्क स्थापित किए जाएंगे। इन सुविधा डैस्कों पर प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने में सहायता की जाएगी तथा और यह सेवा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित की गई फीस ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, सुविधा डैस्क आवेदक डीडीआर की प्रति, ट्रेफिक चालान तथा राष्टï्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों की प्रति ऑनलाइन निकाल सकेंगे।
उन्होंने बताया कि आरटीए सेवाओं के लिए सभी कार्य दिवसों पर आरटीए कार्यालयों में आवेदन किए जा सकेंगे। परिवहन विभाग द्वारा मानकीकृत द्विभाषी फाइल कवर डिजाइन किए जाएंगे, जिस पर आवेदन की प्राथमिक जानकारी के अलावा आवश्यक प्रपत्रों एवं दस्तावेजों की सूची के साथ-साथ कमियों को सूचीबद्घ करने के लिए जगह दी जाएगी। आवेदन फाइलों को परिवहन उप-निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाएगा और व्यक्ति को आवेदन फाइल लौटाने से पूर्व सभी फाइलों को इसीप्रकार अंकित किया जाएगा और यदि कोई कमी है तो इसे स्पष्टï रूप से फाइल पर सूचीबद्घ किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस प्राप्त आवेदकों को हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा संचालित ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (आईडीटीआरज़) संस्थान तथा ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान(डीटीआईज़) में या परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल में ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग टेस्ट सभी कार्य दिवसों पर लिया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट की जिम्मेदारी आरटीएज़ की होगी और इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी जिसका खर्च परिवहन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवेदक को स्थाई हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रेषित करते समय ड्राइविंग टेस्ट मानदंड बारे जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदकों को उनके ड्राइविंग टेस्ट के उपरांत उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने बारे रसीद दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी दस्तावेजों को डाक विभाग द्वारा विंडो एनवेल्प के माध्यम से दस्तावेज पर मुद्रित पते पर भेजा जाएगा। आवेदनों पर आवेदकों के मोबाइल नम्बर भी रिकार्ड किए जाएंगे और आरटीए द्वारा आवेदनों की स्वीकृति के समय आवेदकों को ऑटोमेटिड एसएमएस भेजा जाएगा।