अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़वाएं अन्यथा बंद हो जाएगा !

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दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी किया 

सरकार का यह आदेश नए और पुराने सभी प्रकार के मोबाइल फोन पर लागू होगा

नई दिल्ली : हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर दाखिल करने और पैन कर्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने के बाद सरकार ने सभी मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. सरकार का यह आदेश नए और पुराने सभी प्रकार के मोबाइल फोन पर लागू होगा. जाहिर है पुराने मोबाइल नंबर्स वाले उपभोक्ताओं को भी अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा. इस आदेश पर सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने कहा है कि इस प्रक्रिया में लगभग एक हजार करोड़ का खर्च आएगा.

 

इस सम्बन्ध में दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी कर कहा है कि देश में मौजूद सभी मोबाइल नंबरों को केवायसी प्रोसेस के जरिए दोबारा से सत्यापन करवाया जाए. केवायसी में आधार कार्ड को भी जोड़ा जाएगा. विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी नंबर का सत्यापन आधार नंबर से नहीं जोड़ा जाता है तो वह नंबर बंद हो जाएगा. गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल प्रूफ पहचान सत्यापन प्रणाली के स्थान पर जनहित याचिका के मामले में आधार कार्ड को जोड़ने की बात कही थी. 

 

बताया जाता है की आधार कार्ड के जरिये पुन:सत्यापन के लिए ऑपरेटर एक सत्यापन कोड ग्राहक के नंबर पर भेजेंगे. उसके बाद ऑपरेटर को उस नंबर के आधार पर यह सत्यापित करना होगा कि मौजूदा ग्राहक का सिम कार्ड उस नंबर पर उपलब्ध है या नहीं?   इस निर्देश में कहा गया है, “ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, डेटाबेस में डेटा को अपडेट या पुरानी जानकारी को ओवरराइट किए जाने के बाद ऑपरेटर को ग्राहकों को पुन:सत्यापन के संबंध में 24 घंटे पहले एक संदेश भेजना होगा.”

 

एक ई-केवायसी पर एक से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन का वेरीफिकेशन किया जा सकता है लेकिन कई नंबरों का नहीं. अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए सब्सक्राइबर को फिर से सत्यापन कराना होगा और ऑपरेटर को अलग से ईकेवायसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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