” फार्म-6 नहीं भरने वाले निजी स्कूल फ़ीस नहीं बढ़ा सकेंगे “

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ऐसे स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई 

चंडीगढ़ :  हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के दास ने कहा कि हरियाणा के जिन प्राइवेट स्कूलों ने 31 दिसंबर 2016 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी फार्म-6 ऑनलाइन नहीं भरा है ऐसे स्कूल शैक्षणिक सत्र 2017-18 के दौरान फीस नहीं बढ़ा सकते। अगर इस बारे में कोई शिकायत मिलती है तो उस स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस बार प्राइवेट स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों एवं उनके अभिभावकों के हित में कुछ खास कदम उठाए हैं। अभिभावकों को अक्सर यह शिकायत रहती है कि उनके प्राइवेट स्कूल संचालक हर साल फीस बढ़ा देते हैं। हरियाणा स्कूल एजूकेशन रूल 158,158ए के तहत प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इसी के तहत ही हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर 2016 तक प्राइवेट स्कूलों के लिए ऑनलाइन फार्म-6 भरने के निर्देश जारी किए थे जिसमें उनको बताना था कि वे अगले शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों से किस प्रकार की फीस वसूल करेंगे। इसमें 3125 स्कूलों ने तो यह फार्म भर दिया परंतु 2825 स्कूलों ने यह फार्म नहीं भरा है। 
    श्री दास ने बताया कि जिन स्कूलों ने उक्त फार्म-6 नहीं भरा है वे तो कतई भी फीस नहीं बढ़ा सकते ,साथ ही जिन स्कूलों ने फार्म भर दिया है उन स्कूलों द्वारा भी अगर ज्यादा फीस वसूलने की शिकायत मिलती है तो यह जांच की जाएगी कि उन्होंने फार्म-6 में जो प्रस्ताव किया था उसी की पालना करते हुए फीस बढ़ाई है या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया और इस बारे में शिकायत मिलने पर स्कूल को उचित निर्देश दिए जाएंगे। 

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