-गुरुग्राम जिला में पंजीकृत हैं करीब दस हजार सोसायटीज
गुरुग्राम, 10 नवंबर। रजिस्ट्रार कार्यालय हरियाणा से पंजीकृत सोसायटी के पदाधिकारी अपनी संस्था की वार्षिक ऑडिट रिटर्न समय पर जमा करवा दें। अन्यथा संस्था को निष्क्रिय मान कर उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
फर्म एंड सोसायटीज के जिला रजिस्ट्रार लोकेश यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीकृत हुई सोसायटीज को हर साल नियमित रूप से अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है। अभी भी जिला में अनेक ऐसी सोसायटीज हैं, जिनकी एक साल की अवधि पूरी होने के बाद भी रिटर्न फाइल नहीं हुई हैं। जिस सोसायटी की नियमित रूप से रिटर्न जमा नहीं होती, उसे निष्क्रिय मान लिया जाता है और फिर सोसायटी के पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है।
जिला रजिस्ट्रार लोकेश यादव ने बताया कि शिक्षा, खेल, आवासीय, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र की करीब दस हजार संस्थाएं तथा पांच हजार साझेदारी फर्म गुरुग्राम जिला में रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने बताया कि किसी सोसायटी के पदाधिकारी या सदस्य को फर्म एंड सोसायटी रजिस्ट्रार कार्यालय में अपना सुझाव या शिकायत देनी है तो वह ई-मेल आईडी [email protected] पर भिजवा सकता है। आमजन की शिकायत का नियम व कानून के अनुसार निपटान किया जाएगा।