कमर्शियल व इंस्टीट्यूशनल श्रेणी के 3 हजार से अधिक बीडब्ल्यूजी चिन्हित किए गए

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– ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना नहीं करने वालों के किए जा रहे चालान
– रिहायशी श्रेणी के बल्क वेस्ट जनरेटरों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण का आखिरी मौका

-15 अगस्त तक करें अपना पंजीकरण

गुरुग्राम, 10 जुलाई। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत बल्क वेस्ट जनरेटरों (बीडब्ल्यूजी) को उनके यहां से निकलने वाले कचरे का प्रबंधन अपने परिसर में ही करना अनिवार्य है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रथम चरण में कमर्शियल व इंस्टीट्यूशनल श्रेणी के 3000 से अधिक बीडब्ल्यूजी चिन्हित किए गए हैं. उनकी जांच शुरू कर दी गई है। नियमों की पालना नहीं पाए जाने की सूरत में इनके चालान किए जा रहे हैं.  भविष्य में नियम विरुद्ध पाए जाने पर चालानिंग की कार्रवाई को और अधिक तेज किया जाएगा।

उक्त बात नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त डा. बलप्रीत सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को निगम कार्यालय में आयोजित सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी (सीएससी) की बैठक में कही गई। बैठक में सीएससी के को-चेयरमैन सुधीर कृष्णा सहित सदस्य दीपक शर्मा, लक्ष्मी रघुपैथी तथा मोनिका खन्ना गुलाटी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में कमर्शियल व इंस्टीट्यूशनल श्रेणी के बीडब्ल्यूजी की पहचान करके उनकी जांच की जा रही है तथा जिन बीडब्ल्यूजी द्वारा ना तो ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया जा रहा है और ना ही अभी तक स्वयं को बीडब्ल्यूजी पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है उनके चालान किए जा रहे हैं।

इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि रिहायशी श्रेणी के बीडब्ल्यूजी को पंजीकरण के लिए 15 अगस्त तक का आखिरी मौका दिया जाए। इसके बाद जो बीडब्ल्यूजी पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करेगा उसके चालान किए जाएंगे। बैठक में यह भी बताया गया कि ऑनलाईन पोर्टल पर 200 से अधिक बीडब्ल्यूजी ने अपना पंजीकरण किया है। इसके अतिरिक्त अन्य 30 बीडब्ल्यूजी ने यह डिक्लेयर किया है कि वे नियम के तहत बीडब्ल्यूजी की श्रेणी में नहीं आते।

अतिरिक्त निगमायुक्त डा. बलप्रीत सिंह ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत नगर निगम सीमा में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, कॉरपोरेट ऑफिस, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज व प्लॉटिड या हाईराइज रिहायशी कॉलोनी के आरडब्ल्यूए या प्रबंधक बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आते हैं। नियम के अनुसार बीडब्ल्यूजी को उनके यहां से प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे का निस्तारण खुद ही अपने परिसर में करना अनिवार्य है।

नगर निगम गुरुग्राम द्वारा बीडब्ल्यूजी के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है, जिसमें सभी को अपना पंजीकरण करना अनिवार्य है। सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ‘मेरा कचरा-मेरी जिम्मेदारी’ की भावना के साथ गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर व बेहतर शहर बनाने में अपना योगदान दें।

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