बेनामी संपत्ति वालों की ओर आयकर विभाग के बढ़ते कदम !

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देशभर में 42 मामलों में 87 लोगों को नोटिस जारी

करोड़ों की बैंक जमा भी कुर्क कर

नई दिल्ली : बेनामी संपत्ति वालो सावधान ! पीएम नरेन्द्र मोदी के नोटबंदी के निर्णय के बाद कालेधन वालों पर अभी कारवाई का सिलसिला थमा भी नहीं है कि अब आयकर विभाग ने सोमवार को दावा किया कि उसने नई बेनामी विनिमय कानून के तहत देशभर में 42 मामलों में 87 लोगों को नोटिस जारी किए हैं. साथ ही करोड़ों की बैंक जमा भी कुर्क कर दिया है. इस कानून में भारी जुर्माना और अधिकतम सात साल के सश्रम कारावास के प्रावधान हैं.

उल्लेखनीय है कि आय कर विभाग ने सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर किसी अन्य के बैंक खाते में बिना हिसाबकिताब वाले पुराने नोट जमा करने के विरूद्ध चेतावनी दी थी. कहा गया था कि इस हरकत पर बेनामी संपत्ति विनिमय अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक आरोप लगेंगे. यह कानून चल एवं अचल संपत्ति पर लागू है और एक नवंबर, 2016 को प्रभाव में आया.

अधिकारियों ने एक विश्लेषण रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि जांच के बाद आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 24 (बेनामी विनिमय की संपत्ति पर नोटिस एवं कुर्की) के तहत 87 नोटिस जारी किए हैं.

बेनामी संपत्ति धारकों की कुल 42 संपत्तियां, जो बड़े पैमाने पर बैंक खातों में करोड़ों रुपये में और अचल संपत्ति में है, कुर्क की गयी हैं.

मिदियुआ में आई ख़बरों में अधिकारियों के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि विभाग बेनामी विनिमय अधिनियम के तहत कई सम्मन जारी कर चुका है तथा वह ऐसे और सम्मन जारी करने की तैयारी में है.

संकेत यह है कि बेनामी विनिमय अधिनियम के कड़े प्रावधान लगाने का फैसला उन गंभीर मामलों के विश्लेषण के बाद किया गया जहां अनियमितताएं जबर्दस्त थीं और बेनामी खातों या जनधन खातों या निष्क्रिय खातों में संदिग्ध नकद जमा कराये गए थे.

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