नगर पालिका फर्रुखनगर के चुनावों के लिए प्रारूप मतदाता सूची के लिए एक मई तक दर्ज कर सकते हैं दावे व आपत्तियां

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-26 मई को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

गुरुग्राम। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि नगर पालिका फर्रुखनगर के आम चुनाव के लिए प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई विधान सभा की मतदाता सूची जोकि अंतिम रूप से 05 जनवरी, 2023 को प्रकाशित की गई थी, उसमें दर्ज है, परन्तु उसका नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गया है, ऐसे मतदाता फर्रुखनगर नगरपालिका की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने अथवा नाम कटवाने या नाम में शुद्धि हेतु निर्धारित आवेदन पत्र फार्म-‘‘क’’ व ‘‘ख’’ में हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम-4 के अन्तर्गत सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष अपने दावे व आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में यह तिथि 21 अप्रैल निर्धारित की गई थी लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मिले निर्देशों के तहत अब संबंधित व्यक्ति 01 मई तक अपने दावे व आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।जिनका पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा 10 मई 2023 तक निपटारा करना होगा। प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ डीसी के समक्ष अपील 15 मई तक की जा सकेगी। इन अपील का निपटारा 18 मई तक किया जाएगा। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के उपरांत आगामी 26 मई, 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

डीसी ने बताया कि सभी मतदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम-4 के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम सम्बन्धित नगरपालिका की मतदाता सूची में शामिल किये जा सकते हैं, जिनके नाम सम्बन्धित विधान सभा की मतदाता सूची में दर्ज हो। अत: यदि कोई व्यक्ति फर्रुखनगर नगरपालिका की वार्डवार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है तो पहले उसे अपना नाम सम्बन्धित विधान सभा की मतदाता सूची में दर्ज करवाना होगा। उसके बाद ही वह व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची दर्ज करवाने हेतु आवेदन कर सकता है।

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