गुरूग्राम। कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिला में सरकार के निर्देशानुसार अब आगामी 21 जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू रहेंगी। आदेशों में सभी सरकारी व निजी महाविद्यालयों, कोचिंग इंस्टीटयूशन्स , आईटीआई, प्रशिक्षण संस्थानों को अगले आदेशों तक बंद रखने के लिए कहा गया है।
उपायुक्त डा. यश गर्ग द्वारा जारी आदेश के तहत अब जन सुविधा के लिए सरकार की ओर से सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। इस दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाना जरूरी है। होटल व रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 10ः00 बजे तक की जा सकती है। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित शारीरिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
इसी प्रकार, शादी – विवाह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 21 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। शादी घर और कोर्ट से बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन बारात की अनुमति नहीं होगी। शादी व अंतिम संस्कार से अलग आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी गई है, इससे ज्यादा के लिए उपायुक्त से अग्रिम अनुमति अनिवार्य की गई है। क्लब हाउसेज, गोल्फ कोर्स के बार, रेस्टोरेंट बैठने की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत के साथ प्रातः 10 बजे से शाम 10 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग तथा सुरक्षा के नियमों के साथ खोले जा सकते हैं। सदस्य और आगंतुक गोल्फ खेल सकते हैं परंतु भीड़ ना हो, यह ध्यान रखें।
आदेशों में सरकार की ओर से जिम प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म अपनाने और नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड अनुकूल व्यवहार की पालना अनिवार्य की गई है। जिला में सभी प्रोडक्शन यूनिट, एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रीज आदि को संचालन की अनुमति दी गई है। इस दौरान निर्धारित मानदंडों तथा कोविड अनुकूल व्यवहार की पालना अनिवार्य की गई है। खेल संबंधी गतिविधियों के लिए स्पोर्ट्स काॅम्पलैक्स तथा स्टेडियम आदि को खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान दर्शकों का प्रवेश वर्जित होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म अपनाने और नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड अनुकूल व्यवहार की पालना अनिवार्य की गई है।