गुडग़ांव, 11 जनवरी : युवती से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता
की अदालत ने आरोपी को 14 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दोषी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 की 7 जुलाई को एक युवती ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह कनाडा से छुट्टियों में आई थी तो वह अपनी सहेली से मिलने उसके घर गई थी।
उसने अपनी शिकायत में लिखा था कि सहेली का पिता दोनों को डिनर कराने के लिए साईबर हब लेकर गया था, जहां उसने अपने लिए व उनके लिए भी शराब परोसने का ऑर्डर रेस्टोरेंट में दिया था। युवती का आरोप था कि मना करने के बावजूद भी दोनों को शराब पिलाई गई। जब वे रात्रि में घर आ गए तो अलसुबह युवती को नींद की हालत में सहेली का पिता अपने कमरे में ले गया था और उससे दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया था।
युवती ने इसका विरोध किया तो सहेली के पिता ने उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली थी। युवती की शिकायत पर सैक्टर 51 महिला पुलिस थाने में भादंस की धारा 376, 328 व 506 के तहत आरोपी मंगेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। आरोपी की पुत्री ने भी आरोपी पिता को सजा दिलाने की गुहार पुलिस से लगाई। पुलिस ने अदालत में पुख्ता सबूत व गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने मंगेश के ऊपर लगे
आरोप सिद्ध होना पाते हुए आरोपी को 14 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।