सीजीएसटी आयुक्तालय, गुरुग्राम ने सीजीएसटी अधिनियम के तहत अपराध के लिए किया गिरफ्तार
गुरुग्राम : सीजीएसटी आयुक्तालय, गुरुग्राम, हरियाणा ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. इनमें 1. अनिल कुमार, पिता का नाम – बलवान सिंह, निवासी – जेवरा, तहसील-बरवाला, जिला-हिसार, हरियाणा, 2. भीकाराम, पिता का नाम-बाबू राम, निवासी-415, गली नंबर 28, सी-1 ब्लॉक, खजूरीखास, दिल्ली-110094 और 3. कुलदीप शर्मा, पिता का नाम – रमेश शर्मा, निवासी- गली नंबर 4, ककरोई रोड, सोनीपत, हरियाणा शामिल हैं । जांच के दौरान यह पाया गया कि उन्होंने मेसर्स पलक इंटरनेशनल, शॉप नंबर – 11, मालियान मार्केट, सोहना – गुरुग्राम, हरियाणा के नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई है, जो जितेन्द्र नामक किसी व्यक्ति के फर्जी कागजात पर बनाई गई थी।
उक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा निर्मित फर्म, मेसर्स पलक इंटरनेशनल की ओर से 5.70 करोड़ रूपये के जीएसटी घटक सहित लगभग 31 करोड़ रुपये के चालान जारी किए गए और जांच के दौरान इन लोगों ने इसे स्वीकार किया है। उक्त फर्म ने विभिन्न खरीदारों को 5.70 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी किया है. इन्होने सरकारी खजाने को धोखा देने के उद्देश्य के साथ अपनी आपूर्ति को लेकर जीएसटी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए गलत लाभ उठाया है। अनिल कुमार, भीकाराम और कुलदीप शर्मा ने सीजीएसटी 2017 की धारा 132 (1) (बी) और (सी) के तहत अपराध किया है, जो अधिनियम की धारा 132 (1) (i) और (ii) के तहत दंडनीय है और इसलिए अपराध संज्ञेय है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 (5) के तहत गैर-जमानती और अधिनियम की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी की जा सकती है।
तदनुसार, अनिल कुमार, भीकाराम और कुलदीप शर्मा को 23 जुलाई, 2019 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गुरुग्राम, हरियाणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अनिल कुमार, भीकाराम और कुलदीप शर्मा को 23 जुलाई, 2019 को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब तक जांच के दौरान, जीएसटी और केंद्रीय कर, गुरुग्राम, हरियाणा की ओर से जीएसटी के उल्लंघन को लेकर 3 करोड़ (लगभग) रुपये बरामद किए गए हैं।