बिहार में सैनिक पी सकेंगे शराब

Font Size

राज्य सरकार ने दिया आदेश

पटना : बिहार में नया शराबबंदी कानून लागू है इसके बावजूद बिहार में सैनिकों को शराब मिलेगी। सैनिकों के लिए बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में ढील दी गई है। लेकिन, इस सुविधा का लाभ सिर्फ कार्यरत सैनिक और सैन्य अफसर ही उठा सकेंगे।

? कैंटोनमेंट एरिया, मिलिट्री व एयर फोर्स स्टेशन में ही पी सकेंगे शराब

उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के आदेश में कहा गया है कि सैनिक शराब का उपभोग कैंटोनमेंट एरिया, मिलिट्री व एयर फोर्स स्टेशन में कर सकते हैं। पहले सिर्फ कैंटोनमेंट एरिया ही मुक्त था। साथ ही कैंटोनमेंट क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशन में शराब की आपूर्ति भी पहले जैसे होगी। रामगढ़ व अन्य स्थानों से सीएसडी कैंटीन, दानापुर व अन्य इकइयों के लिए शराब का परिवहन आर्मी एस्काॅर्ट के साथ होगा।

डिजिटल लॉक व जीपीएस युक्त वाहनों की बाध्यता खत्म हो गई है। हालांकि उत्पाद कमिश्नर आदित्य दास ने कहा-सैनिक शराब पीकर तय क्षेत्र से बाहर घूमेंगे तो उनपर शराबबंदी कानून के तहत कार्र‌वाई होगी।

? कहा था विभाग ने

कैंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट (सीएसडी) के नाम पर कैंटीन एरिया से हटकर लाइसेंस लेकर शराब बेचने वालों का लाइसेंस रद्द होगा। निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रवक्ता ओम प्रकाश मंडल ने कहा कि प्रधान सचिव केके पाठक के निर्देश पर विभाग ने पूर्व में लिए गए इन तमाम निर्णयों का विधिवत आदेश जारी कर दिया है। आदेश की अधिसूचना संबंधित कैंटीन के अलावा विभागीय अधिकारियों को भी दे दी गई है ताकि वे इसकी जांच कर सकें।

? उत्पाद विभाग ही देता है अनुमति

चूंकि बिहार में मौजूद तमाम सैन्य या अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में शराब बेचने की अनुमति उत्पाद विभाग ही देता है। इस कारण इन पर भी बिहार उत्पाद विधेयक लागू होगा। पूर्व सैनिकों को शराब दिए जाने पर विभाग का साफ मानना है कि वे कार्यरत जवानों से भिन्न हैं।

? सैन्य अफसरों के साथ हुई थी बैठक

कार्यरत जवानों के मसले पर प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें छावनी परिसर में ही शराब पीने की छूट पूर्व की तरह मिलती रहेगी। कैंटोनमेंट से बाहर या घर लाकर वे शराब नहीं पी सकेंगे। राज्य के कई जिले में सीएसडी के नाम पर कैंटोनमेंट इलाके से हटकर शराब की बिक्री हो रही है। ऐसे लाइसेंस रद्द होंगे।

उल्लेखनीय है कि सैनिक या पूर्व सैनिक को मिलने वाली शराब को लेकर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में बीते दिनों सेनाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। विभागीय प्रक्रिया को पूरा करते हुए विभाग ने अब आदेश जारी किया है।

You cannot copy content of this page