माल्या को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं था : सीबीआई

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नई दिल्ली। विजय माल्या को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए आरोपों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा कि माल्या के खिलाफ ‘लुक आउट सर्कुलर नोटिस’ में बदलाव करने का निर्णय ‘अकेले’ नहीं लिया गया, बल्कि निर्णय ‘उचित स्तर’ पर लिया गया।

सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा कि कुछ आधारहीन आरोप कुछ खास लोगों ने एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी पर लगाए हैं। सीबीआई ने कई बार कहा है कि माल्या के विरुद्ध एलओसी में बदलाव करने का निर्णय उस समय इसलिए लिया गया, क्योंकि एजेंसी के पास उसे गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने का कोई पर्याप्त आधार नहीं था। यह निर्णय एक प्रक्रिया के तहत उचित स्तर पर लिया गया, न कि किसी अधिकारी ने लिया, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है।

गौरतलब है कि सीबीआई का यह बयान राहुल के उस आरोप के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक एके शर्मा ने माल्या के ‘लुक आउट’ नोटिस को कमजोर किया और माल्या को भागने की इजाजत दी।

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