गुरूग्राम, 3 जुलाई। नगर निगम गुरूग्राम की टीमों द्वारा पॉलीथीन तथा सार्वजनिक स्थान पर सीवरेज वेस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
मंगलवार को सैनीटेशन इंस्पैक्टर मनोज कुमार की टीम ने सैक्टर-40 के जल विहार में पॉलीथीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 दुकानदारों के चालान किए। ये चालान 500 रूपए से 10 हजार रूपए तक किए गए। साथ ही दुकानदारों को आगाह किया गया कि वे पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि नगर निगम की यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
वहीं दूसरी ओर जूनियर इंजीनियर आरके मोंगिया की टीम ने गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के कार्यालय के सामने सैक्टर-39 में सार्वजनिक स्थान पर सीवरेज वेस्ट डालने के आरोप में एक व्यक्ति का 5 हजार रूपए का चालान किया गया। इस मामले में जीएमडीए के स्टाफ द्वारा सूचना दी गई थी कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सीवरेज वेस्ट डाल रहा है। सूचना मिलते ही श्री मोंगिया तुरंत ही मौके पर पहुंचे तथा संबंधित व्यक्ति का चालान किया।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत नगर निगम की टीमें लगातार पॉलीथीन के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। इसके साथ ही सीवरेज वेस्ट उठान का कार्य करने वाले टैंकरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव के अनुसार कुछ कॉलोनियों, विशेषकर गैर अधिकृत कॉलोनियों में लोगों द्वारा सेप्टिक टैंक बनाए गए हैं और इन्हें टैंकरों के माध्यम से साफ किया जाता है। ये टैंकर खुले स्थानों या स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज में सीवरेज वेस्ट को डाल देते हैं। इससे ना केवल जल संसाधन दूषित होते हैं, बल्कि बीमारियां भी फैल सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 292 के तहत सीवरेज वेस्ट उठान का कार्य करने वाले सभी टैंकर मालिकों को नगर निगम में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। पंजीकृत टैंकर नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थानों पर सीवरेज वेस्ट को डाल पाएगा अन्यथा उस पर एनजीटी आदेशों के अनुसार 5000 रूपए जुर्माना किया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना राशि में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। सीवरेज वेस्ट डालने के लिए नगर निगम द्वारा वार्डों के हिसाब से स्थान निर्धारित किए गए हैं। इनमें वार्ड नंबर 1 से 20 तक के लिए धनवापुर, वार्ड नंबर 21 से 24 के लिए सैक्टर-37 डिस्पोजल यूनिट तथा वार्ड नंबर 25 से 35 के लिए बहरामपुर सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट निर्धारित किए गए हैं।
पॉलिथीन का प्रयोग करने वाले 5 दुकानदारों का चालान, सीवरेज वेस्ट डालने वाले पर 5 हजार रु जुर्माना
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