बरखास्त थानेदार गिरफ्तार, अदालत ने भेजा एक दिन के पुलिस रिमांड पर

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:  इंस्पेक्टर सहित सहित पांच पुलिस कर्मियों पर रंजिश में कुंदन लाल नाम के आदमी को फंसाने की साजिश रचने       का   आरोप 

: अदालत तीन बरखास्त पुलिस कर्मियों को भगौडा घोषित कर चुकी है जबकि इंस्पेक्टर सहित दो के खिलाफ गैरजमानति वारंट जारी 

: धारा 167, 168, 193, 195, 196, 218, 219, 220, 230, 342, 489 बी, 120बी, 17 एनडीपीएस ऐक्ट और हरिजन ऐक्ट के तहत पिनगवां थाने में दर्ज है मुकदमा

यूनुस अलवी

बरखास्त थानेदार गिरफ्तार, अदालत ने भेजा एक दिन के पुलिस रिमांड पर 2मेवात :   होडल सीआईए पुलिस पर राजस्थान के कुंदन लाल नाम के आदमी को रंजिशन फंसाने के दर्ज मामले में पिनगवां मोबाईल अदालत द्वारा जारी कर रखे गैरजमानत वांरट का आरोपी एंव बरखास्त थानेदार महमूद को गुडगांव क्राईम ब्रांच ने गिरफ्तार कर आरोपी को एक दिन की रिमांड पर लिया है। वहीं इसी मामले में इंस्पेक्टर नानक चंद को आज नूंह की एक अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। जबकि इसी मामले में एएसआई मुस्ताक, हवालदार महबूब और सिपाही साजिद को विभाग ने बरखास्त कर रखा है तथा पिनगवां अदालत ने तीनों को गत 28 सितंबर 17 से भगौडा घोषित कर रखा है। इस मामले में भगौडों को शरण देने के आरोपों के चलते एक याचिका पंजाब एंव हरियाणा कोर्ट में पुनहाना के विधायक रहीश खान के खिलाफ डाली गई है।
     आप को बता दें कि करीब दो साल पहले सीआईए होडल में कार्यत इंस्पेक्अर नानक चंद, एएसआई महमूद, एएसआई मुस्ताक, हवालदार महबूब, सिपाही साजिद सहित करीब 11 लोगों पर राजस्थान के गांव बोनवाडी निवासी कुदंन लाल को नकली नोट और अफीम रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके बाद पीडित कुंदन लाल ने अपने आप को बेगुनाह बताते हुऐ चंदीगढ एंव पंजाब हाईकोर्ट में कैस डाला था जिसकी जांच रेवाडी रेंज की तत्कालीन आईजी ममता सिंह को सौंपी गई थी। आईजी ने अपनी जांच में पाया कि एएसआई महमूद कि राजस्थान के गांव बोनवाडी में आस मोहम्मद नाम के आदमी से रिश्तेदारी है। राजस्थान में हुऐ पंचायत चुनाव की वजह से कुंदन लाल और आसमोहम्मद की रंजिश है। फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर कुंदन ने अदालत में आस मोहम्मद के खिलाफ मामला डाल रखा है। जिसका फैंसला कराने का दवाब बनाने के लिये एएसआई महमूद के इशारे में सीआईए होडल तत्कालीन इंचार्ज नानक चंद, हवालदार महबूब, एएसआई मुस्ताक और सिपाही साजिद ने रंजिशन कुंदन लाल को फंसाया था। आईजी कि जांच के बाद पलवल पुलिस कप्तान ने एएसआई महमूद, सिपाही महबूब, हवालदार मुस्ताक और सिपाही साजिद को बरखास्त कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के आदेश दिये थे। वहीं पुलिस कर्मियों के अलावा आस मोहम्मद, रफीक, इसाक निवासी बोनवाडी राजस्थान और आसु व रफीक निवासी थलचाना के खिलाफ दिनांक 2 फरवरी 2016 को धारा 167, 168, 193, 195, 196, 218, 219, 220, 230, 342, 489 बी, 120बी, 17 एनडीपीएस ऐक्ट और हरिजन ऐक्ट के तहत पुन्हाना थाने में मामला दर्ज किया गया था। 

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