“सभी सरकारी विभागों को भी जीएसटी पजीकरण कराना होगा “

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चंडीगढ़, 31 जुलाई :  माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत उन सभी सरकारी विभागों के लिए  पंजीकरण अनिवार्य है जिनमें अनुबंध या आउटसोर्सिंग आधार पर कार्य किए जा रहे है। इस संबंध में हरियाणा कराधान एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जीएसटी पंजीकरण पैन या टैन के आधार पर किया जाएगा। जीएसटी के तहत पंजीकृत विभाग अपनी मासिक रिपोर्ट जीएसटीआर-07 ऑनलाइन जमा करा सकेंगे।
 
उन्होंने बताया कि ढाई लाख से अधिक अनुबंध राशि के सप्लायर को किए जाने वाले भुगतान के लिए सरकारी विभाग या एजेंसी या केंद्र व राज्य प्रत्येक के लिए एक-एक प्रतिशत टीडीएस काट सकेंगे। टीडीएस की राशि की कटौती अगले 10 दिन के भीतर जमा करानी होगी, जबकि सरकार के खाते में राजस्व जमा होने के पांच दिनों के भीतर सप्लायर को ऑनलाइन प्रमाण पत्र, जीएसटीआर-7ए जारी करना होगा।
 
उन्होंने बताया कि माल एवं सेवा कर के तहत काटे गए टीडीएस को जमा कराने में देरी पर जुर्माना के साथ-साथ 18 प्रतिशत का ब्याज भी लगाने का प्रावधान है। जीएसटी के तहत पंजीकरण, भुगतान व रिटर्न जमा कराने के लिए 222.द्दह्यह्ल.द्दश1.द्बठ्ठ पर लॉग इन किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए आवेदक के पास पैन या टैन व वैलिड मोबाइल नंबर अनिवार्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ई-मेल आईडी, साथ ही कार्य करने का स्थान, अधिकृत हस्ताक्षरी सहित प्रोफार्मा में पूछी गई सभी जानकारी अच्छी प्रकार भरी होनी चाहिए। जीएसटी में तीन प्रकार की श्रेणियों का प्रावधान किया गया है जिनमें पहली अंतरराज्यीय माल एवं सेवा कर, केंद्रीय माल एवं सेवा कर तथा राज्य माल एवं सेवा कर है। 
 
 
      उन्होंने बताया कि माल एवं सेवा कर के नये प्रावधानों को सभी सरकारी विभागों के लिए अनुपालना करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि  उनके विभाग में जीएसटी के सभी प्रावधानों का नियमानुसार अनुपालना हो रही है।
क्रमांक- 2017

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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