सावधान कंही आपका चालान न कट जाए ……..

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अब नहीं कर पांएगे कोटपा का उल्लंघन

नई दिल्ली । दिल्ली में तंबाकू नियंत्रण के लिए पुलिस व खाध सुरक्षा विभाग सहित अन्य विभाग मिलकर काम कर रहे है, जिसके चलते पुलिस विभाग ने 11 फरवरी 2017 से शुरु हुए अभियान में 14 पुलिसथानेां ने 713 चालान काटे है। पुलिस विभाग पहले कलांद्रा से चालान कर रहा था लेकिन अब कोटपा में चालान बनाकर मौके पर हीजुर्माना राशि वूसली जा रही है। संबध हैल्थ फाउंडेशन, मैक्स हैल्थ फाउडेंशन के सहयेाग से दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर तंबाकू व अन्ध धूम्रपान उत्पादों की रोकथाम केलिए कार्य किया जा रहा है।

संबध हैल्थ फाउंडेशन की मैनेजर डा.हिना शेख ने बताया कि देशभर में तंबाकू व धूम्रपान उत्पादों की सक्रिय रोकथाम के लिए स्वास्थ्य, पुलिस व अन्य विभाग मिलकर कामकर रहें है। खाध सुरक्षा विभाग की कमीशनर मृणाली दारसवाल भी तंबाकू उत्पादों की रोकथाम के निरंतर प्रयासरत है। पुलिस विभाग दिल्ली में कोटपा एक्ट 2003 के तहतचालान काटकर आमजन को जागरुक कर रहा है। जिसके तहत वर्ष 2017 में केवल फरवरी माह में 713 चालान कोटपा एक्ट के तहत काटकर जुर्माना वसूला गया है। जबकिपुलिस को मात्र 5 चालान बुक इन जिलों में जारी की गई है जो कि पर्याप्त नही है।

डा.हिना शेख ने बताया कि जब लाजपत नगर में केाटपा में कार्यवाही हो रही थी तो वंहा पर व्यापारियों ने बताया कि लोग अक्सर बीड़ी व सिगरेट जलती हुई सड़क पर फैंकदेते है जो कि यंहा आग लगने का कारण बन जाती है। इसलिए जब नियमित रुप से इस पर कार्यवाही होगी तो इनसे आग लगने की घटनाएं भी कम हो जायेगी ।

नार्थ के मोरिशनगर पुलिसथाना में 28, बुरारी में 100, सराय रोहिल्ला में 50, सदर बाजार 35,कश्मीरी गेट 50, साउथ ईस्ट के संगम विहार 45, सरिता विहार 30, फैंडसकालोनी 35, लाजपत नगर 100, कालका जी 40, ईस्ट प्रीत विहार 55, मधुविहार 45,कल्याणपुरी में 100 चालान कोटपा एक्ट 2003 में काटकार से 1 लाख 42 हजार 600 रुपए जुर्माना वसूला गया है।

जुर्माना वसूला गया है।

डीसीपी (नार्थ)जतिन नरवल ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को नियमित रुप से कोटपा एक्ट में किस प्रकार से कार्यवाही हो इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसप्रशिक्षण के बाद सभी का सामूहिक प्रयास है कि आम जनता में तथा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों का उपभोग कम हो। उन्होने बताया कि सभीपुलिसथानों में कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी, ताकि युवाओं को इस प्रकार की बुराई से बचाया जा सके।

मैक्स इंडिया फाउंडेशन की मोहिनी दलजीतसिंह बतातीं है कि दिल्ली के पुलिस अधिकारियेां के साथ नियमित रुप से धूम्रपान व तंबाकू उत्पादों की रोकथाम पर चर्चा वतकनीकी रुप से अधिकारियों को जागरुकता कार्यक्रम के तहत तकनीकी व स्वास्थ्य संबधी जानकारी प्रदान की जाती है। ताकि वे भी युवाओ केा तबाकू व धूम्रपान से बचानेके लिए देशभर में चल रही मुहिम में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके।

दिल्ली में 24.3 प्रतिशत (30 लाख) लोग किसी न किसी रुप में तंबाकू उत्पादों का सेवन कर रहे है। जिसमें सिगरेट 9.9 प्रतिशत (12 लाख ), बीड़ी 8.7 प्रतिशत (11 लाख) शामिल है। किशोर उम्र के जो लड़के लड़कियां धूम्रपान करतें है,उनमें से 50 प्रतिशत लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियेां से पीडि़त होकर दम तोड़ देतें है। औसतन धम्रपान करनेवाले व्यक्ति की आयु धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति की तुलना में 22 से 26 प्रतिशत तक घट जाती है। दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 81 नए तंबाकू उपभोक्ता तैयार होते हैं। वंहीदेश में रोजाना 5500 नये उपभोग करने वाले शामिल है। किशोरों में तंबाकू का सेवन शुरु करने की औसत आयु 17 साल है जबकि किशोरियों में यह आयु मात्र 14 साल है। यहबेहद गंभीर समस्या है कि प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार  लोग तंबाकू के कारण समय से पहले मौत की शिकार हो जाती है। वंही देश में प्रतिदिन 3500 लोग इसकी वजह से मररहे है।  यह बहुत ही चिंताजनक हालात हैं। 90 प्रतिशत मुंह कैंसर और 40 प्रतिशत अन्य दूसरे तरह के कैंसर को बचपन में तंबाकू सेवन पर नियंत्रण कर रोका जा सकता है।

यह जुर्माना

अधिनियम 2003 में सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केंद्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सभागृह, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी-स्टॉल, ढाबा और अन्य सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। इन स्थानों परधूम्रपान करने वालों पर 200 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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