मतदान से 48 घन्टे पूर्व व मतगणना के दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें

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-विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में जिलाधीश ने जारी किए आदेश

गुरूग्राम, 04 सितंबर। जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने विधानसभा आम चुनाव 2024 के तहत जिला में 5 अक्तूबर को होने वाले मतदान व 8 अक्तूबर को मतगणना की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला में शराब की दुकानें बंद रखने बारे आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि 05 अक्तूबर को मतदान से 48 घण्टे पूर्व यानी 3 अक्तूबर की शाम 6 बजे से 5 अक्तूबर की शाम 6 बजे तक जिला में सभी शराब की दुकाने बंद रहेगी। इसके साथ ही 8 अक्तूबर को मतगणना के दिन भी जिला में सभी शराब की दुकान खोलने की मनाही रहेगी। जिलाधीश ने पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) गुरुग्राम (पूर्व/पश्चिम) को उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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