-एसडीएम कार्यालयों में दाखिल किए जाएंगे नामांकन-पत्र
-शपथ-पत्र में सभी कॉलम भरे होने चाहिए
-शनिवार को जारी रहेगी नामांकन प्रक्रिया, रविवार को रहेगा अवकाश
गुरूग्राम, 4 सितंबर। विधानसभा चुनाव-2024 के लिए पांच सितंबर से पटौदी, सोहना, बादशाहपुर व गुरूग्राम एसडीएम कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सभी निर्वाचन अधिकारियों ने नामांकन के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पांच सितंबर वीरवार को सुबह 11 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन का समय सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक का रहेगा। नामांकन पत्र विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम के कार्यालय में दाखिल किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि 8 सितंबर रविवार को अवकाश रहेगा। उम्मीदवार 12 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक नामांकन-पत्र जमा करवा सकते हैं। उसके बाद किसी प्रत्याशी का नामांकन-पत्र नहीं लिया जाएगा।
डीसी ने बताया कि नामांकन के लिए उम्मीदवार की आयु 13 सितंबर, 2024 को 25 वर्ष की होनी चाहिए। इससे कम आयु के उम्मीदवार का नामांकन-पत्र नहीं लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने किसी उम्मीदवार को तीन साल पहले चुनाव खर्च जमा नहीं करवाने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया है तो उसका भी नामांकन पत्र जमा नहीं होगा। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को कोर्ट ने दो साल या इससे अधिक अवधि की सजा सुना दी है तो उसे भी अयोग्य माना जाएगा। उम्मीदवार हरियाणा राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नामित होना चाहिए। जबकि उसके प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नामित होने चाहिए, जहां से वह फार्म भर रहा है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को एक तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को दस प्रस्तावकों के नाम देने होंगे।
डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि नामांकन के लिए उम्मीदवार को चार पासपोर्ट साइज की फोटो व सफेद बैकग्राउंड के साथ एक पोस्टकार्ड साइज फोटो व उसकी सॉफ्ट कॉपी देनी होगी। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को दस हजार रूपए एवं अनुसूचित वर्ग के प्रत्याशी को पांच हजार रूपए की जमानत राशि देनी होगी। जमानत राशि जमा करवाने के लिए एसडीएम कार्यालय में कैश काउंटर स्थापित किए गए हैं। एक उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी के पास चार फार्म जमा करवा सकता है। किसी प्रत्याशी ने विगत दस वर्षों में सरकारी आवास का इस्तेमाल किया है तो उसे टेलीफोन, बिजली, पानी व घर के किराए का नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना होगा।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार के शपथ-पत्र में सभी कॉलम भरे होने चाहिए। किसी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। एक उम्मीदवार नामांकन के समय चार लोगों को नोमिनेशन कक्ष में साथ ला सकता है, इससे अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार तीन वाहन साथ ला सकता है, वे भी एसडीएम कार्यालय से सौ मीटर की दूरी पर रहेंगे। उम्मीदवार अपने फार्म को जमा करवाने से पहले एक बार उसे अच्छी तरह चेक कर लें, जिससे कि कोई त्रुटि उसमें ना रह जाए।