बल्क वेस्ट जनरेटर 25 जून तक पोर्टल पर पंजीकरण करना करें सुनिश्चित

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– नगर निगम गुरुग्राम द्वारा विभिन्न आडब्ल्यूए के माध्यम से तथा बल्क मैसेज भेजकर बीडब्ल्यूजी को पंजीकरण के लिए किया जा रहा प्रेरित

गुरुग्राम, 16 जून। नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त डा. बलप्रीत सिंह ने कहा कि निगम सीमा में स्थित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर स्वयं को 25 जून तक ऑनलाईन पोर्टल https://onemapdepts.gmda.gov.in/BWG पर पंजीकृत करके अपने यहां ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करें।

उक्त बात डा. सिंह ने अपने कार्यालय में स्वच्छता शाखा के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कही। उन्होंने सभी संयुक्त आयुक्तों से कहा कि वे अपने-अपने जोन के सभी आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दें तथा उनके यहां स्थित बीडब्ल्यूजी को पोर्टल पर पंजीकृत करवाने के लिए कहें। अब नगर निगम गुरुग्राम द्वारा बीडब्ल्यूजी को बल्क मैसेज भेजकर भी पंजीकरण व नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सूचना भेजी जाएगी।

इसी कड़ी में संयुक्त आयुक्त सुमन भांखड़ ने जोन-3 क्षेत्र की विभिन्न आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों के साथ अपने कार्यालय में बैठक की। उन्होंने आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों को गुरुग्राम में लागू ठोस कचरा पर्यावरण आवश्यकता कार्यक्रम (स्वीप) के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम एवं जिला प्रशासन द्वारा निगम क्षेत्र में 19 टीमों का गठन करके विशेष स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत लगातार कार्यों की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए के साथ भी उनके क्षेत्र की सफाई टीम के सुपरवाइजर का नंबर साझा किया गया है। आपको जहां कहीं भी सफाई से संबंधित शिकायत मिलती है, तो आप संबंधित सुपरवाईजर से संपर्क करके उसका समाधान करवाएं। उन्होंने आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से कहा कि वे स्वयं फील्ड में मैनपावर व मशीनरी की चेकिंग करें तथा अगर कहीं पर कमी पाई जाती है, तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें।

इसी प्रकार, संयुक्त आयुक्त विजय यादव ने भी अपने कार्यालय में जोन-4 क्षेत्र की नवगठित सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी सदस्यों से आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र में स्वच्छता, जलभराव, स्ट्रीट लाईट, बागवानी कचरा आदि से संबंधित शिकायतों के समाधान में भागीदार बनें तथा संबंधित अधिकारी से संपर्क करके उन शिकायतों का समाधान करवाएं। उन्होंने सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी की भूमिका व जिम्मेदारियों की भी जानकारी दी तथा कहा कि उनके क्षेत्र में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों को ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकृत करवाने के साथ ही नियमों की पालना करवाने के लिए प्रेरित करें।

अतिरिक्त निगमायुक्त डा. बलप्रीत सिंह के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने यहां से निकलने वाले कचरे का निष्पादन खुद ही करना अनिवार्य है। नियम में दी गई जिम्मेदारी के तहत बल्क वेस्ट जनरेटर का कचरा उसके परिसर से बाहर नहीं जाना चाहिए। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा बीडब्ल्यूजी की सहायता के लिए एजेंसियां भी एंपैनल की गई हैं, जिनकी जानकारी ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है। सभी बल्क वेस्ट जनरेटर 25 जून तक अपना पंजीकरण पोर्टल पर करवाएं क्योंकि नगर निगम द्वारा अब उन सभी बीडब्ल्यूजी के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिन्होंने ना तो पोर्टल पर पंजीकरण किया होगा और ना ही वे नियमों के तहत कचरे का निष्पादन करते हैं।

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