सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैंकनेे वालों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई

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– निगम टीम ने सेक्टर-29 में अवैध रूप से कचरा फैंकने वाले व्यक्ति पर लगाया 5000 रूपए का जुर्माना

गुरुग्राम, 8 अप्रैल। सडक़ों के किनारे, ग्रीन बैल्ट, खाली प्लाटों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैंकना दंडनीय अपराध है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ऐसा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में सोमवार को निगम टीम ने सेक्टर-29 में अवैध रूप से कचरा फेंकने के मामले में एक व्यक्ति पर 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जोन-3 क्षेत्र के सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार ने बताया कि वे अपनी टीम के साथ क्षेत्र में सफाई व्यवस्था तथा सफाई कर्मचारियों का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान जब वे सेक्टर-29 क्षेत्र में पहुंचे तो एक व्यक्ति को अपने वाहन में कचरा ले जाते हुए पकड़ा गया। जांच के दौरान पता चला कि उक्त व्यक्ति द्वारा सेक्टर-29 या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैंका जाता है। टीम ने मौके पर ही उसका 5000 रूपए का चालान किया तथा उसे हिदायत दी कि इधर-उधर कचरा ना फैंके, अन्यथा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ के अनुसार सडक़ों के किनारों, ग्रीन बैल्ट, खाली प्लाटों, एचएसवीपी की भूमि सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा, मलबा या बागवानी वेस्ट डालना दंडनीय अपराध है। इससे एक ओर जहां गंदगी फैलती है, वहीं दूसरी ओर आग लगने की घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि कचरे में आग लगने के कारण उससे धूंआ व जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे सांस व आंखों संबंधी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे इधर-उधर कचरा, मलबा या हॉर्टिकल्चर वेस्ट ना फैंकें और ना ही कचरे में आग लगाएं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना व एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।

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