नई दिल्ली, 5 मार्च ;हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने और नागरिकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय VI के तहत तैयार की गई 2016 की स्टेज कैरिज योजना में संशोधन को मंजूरी दी।
कुशल और किफायती परिवहन सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों में रूटों की संख्या 265 से बढ़कर 362 कर दी गई है। इस विस्तार में रूटों को जोड़ना, बदलना और हटाना शामिल है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करना है।
इसके अलावा, राज्य परिवहन उपक्रमों और निजी ऑपरेटरों दोनों के हितों को 50:50 के अनुपात में संतुलित करते हुए, प्रति रूट परमिट की संख्या पर एक सीमा लगाई गई है। उनके संबंधित जिलों के मौजूदा परमिट धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां आवेदन किसी रूट के लिए अधिकतम परमिट से अधिक हैं, ड्रॉ के माध्यम से एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया लागू की जाएगी।
हरियाणा सरकार व्यापक परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए आम जनता की जरूरतों को पूरा करती है।