प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी : ब्याज माफी व छूट का लाभ लेने के लिए केवल 3 दिन शेष : निगमायुक्त

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–  29 फरवरी तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करने वालों को दिया जा रहा है 100 प्रतिशत ब्याज माफी

– शेष बकाया पर 15 प्रतिशत छूट का लाभ भी मिलेगा 
– एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करें तथा भुगतान करके पाएं योजना का लाभ

गुरूग्राम, 26 फरवरी। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी पर दी जा रही ब्याज माफी व छूट का लाभ लेने के लिए केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे 29 फरवरी 2024 से पहले एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करके टैक्स का भुगतान करें तथा 100 प्रतिशत ब्याज माफी व शेष बकाया (वित्त वर्ष 2023-24 सहित) प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त करें।

प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी : ब्याज माफी व छूट का लाभ लेने के लिए केवल 3 दिन शेष : निगमायुक्त 2निगमायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा यह सुनहरी मौका प्रॉपर्टी मालिकों को दिया गया है। मार्च माह में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की सूची तैयार करके उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगा, जिन्होंने 29 फरवरी तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया होगा। कार्रवाई के तहत बिल्डिंग के सीवर-पानी कनेक्शन काटने, प्रॉपर्टी को सील करने तथा उसे नीलाम करके प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जाएगी।

निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार की रिहायशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व संस्थागत प्रॉपर्टीज, यहां तक की खाली प्लॉटों का भी प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगता है तथा अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ब्याज माफी व 15 प्रतिशत छूट का बेहतरीन मौका दिया गया है, सभी प्रॉपर्टी मालिक इसका लाभ उठाएं और दंड प्रावधानों से भी बचें।

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