– मुकेश कुमार आहुजा ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में दिए निर्देश
गुरूग्राम, 19 अक्तुबर। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने बुधवार को वर्चुअल माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की तथा उन्हें निर्देश दिए कि वे ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान के नियमों की पालना सुनिश्चित करें।
बैठक में बताया गया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ रहा है, जिससे जीआरएपी के दूसरे चरण के प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन प्रतिबंधों की कड़ाई से पालना की जाए। निगमायुक्त ने कहा कि जो निर्माण साईटें 500 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल में चल रही हैं, अगर उन्होंने डस्ट कंट्रोल एप पर अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, तो उन्हें निर्माण जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। केवल पंजीकृत निर्माण साईटें ही निर्माण जारी रख सकती हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्माण स्थल पर धूल शमन तंत्र होना चाहिए तथा वे एंटी स्मॉग गन रखी जाएं व पर्यावरणीय नियमों की पालना पूरी तरह से की जाए। इसके तहत, निर्माण साईट व निर्माण सामग्री को कवर करना भी अनिवार्य है।
निगमायुक्त ने बागवानी शाखा के अधिकारियों से कहा कि वे सडक़ों सहित धूल उडऩे वाले हॉट स्पॉट क्षेत्रों में पानी का छिडक़ाव लगातार करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मैनुअल स्वीपिंग में भी पानी का छिडक़ाव किया जाए। बागवानी शाखा इसके लिए आवश्यक टैंकर उपलब्ध करवाएं तथा रूट चार्ट के हिसाब से टैंकरों की उचित निगरानी की जाए। उन्होंने संयुक्त आयुक्तों से कहा कि वे अपने-अपने जोन में होटल व रेस्टोरेंट में तंदूर में कोयला व लकड़ी जलाने के मामलों की निगरानी करें तथा इस प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित करें। निगमायुक्त ने कहा कि दिवाली से पूर्व सभी क्षेत्रों से बागवानी कचरे का उठान एवं निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
निगमायुक्त ने फायर विभाग के अधिकारियों से कहा कि दिवाली के बाद सडक़ों पर पानी का छिडक़ाव करने के लिए दमकल विभाग की गाडिय़ों की तैनाती की जाए। इसके अलावा, निगमायुक्त ने कचरा, मलबा उठान सुनिश्चित करने तथा आग जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। इसके लिए वरिष्ठ सफाई निरीक्षक को जिम्मेदारी दी गई है कि वे स्पेशल स्क्वायड टीमों को इस कार्य में लगाएं।
बैठक में बताया गया कि गेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान के नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। इसके तहत जोन-1 क्षेत्र में 5 स्थानों पर कोयला तंदूर को बंद करवाया गया है तथा उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे लकड़ी व कोयले का इस्तेमाल ना करें। नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निगम टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अब तक नियमों की अवहेलना करने वाले 22 व्यक्तियों के चालान करते हुए उन पर 297500 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें कचरा जलाने के मामले में 4 व्यक्तियों पर 20 हजार रूपए, तंदूर जलाने के मामले में 5 व्यक्तियों पर 7500 रूपए, बिना ढक़े निर्माण सामग्री परिवहन के मामले में 9 व्यक्तियों पर 110000 रूपए, अवैध मलबा डंपिंग के मामले में एक व्यक्ति पर एक लाख रूपए तथा धूल उड़ाने संबंधी मामलों में 3 व्यक्तियों पर 60 हजार रूपए के चालान शामिल हैं।
नगर निगम आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने गुरूग्राम के नागरिकों से आह्वान किया कि वे ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान के तहत जारी किए गए प्रतिबंधों की पालना करें तथा ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें, जिससे प्रदूषण बढ़े। पर्यावरण प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित रखने में शहरवासी भी अपना सहयोग दें।