ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग खारिज की

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वाराणसी /नई दिल्ली :  उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ा एक बड़ा फैसला शुक्रवार को दिया है. कोर्ट ने वजूखाने में कथित तौर पर मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाला याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में हिंदू पक्ष के ओर से कोर्ट में कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है.

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे के दौरान वजूखाने से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण की मांग से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को फैसला आ गया. वाराणसी की जिला अदालत ने इस याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. इस मामले में सात अक्टूबर को हिन्दू पक्ष ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए दावा किया था कि वजूखाने में मिला शिवलिंग उनके वाद का हिस्सा है. इस वजह से कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग रखी गई है.

दरअसल, हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है उसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है. हिंदू पक्ष की मांग था कि कथित शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाए. ताकि उसकी उम्र का पता चले और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. कार्बन डेटिंग की मांग चार महिलाओं ने की थी. जिसके बाद शुक्रवार को वाराणसी के जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत इस मामले में फैसला सुनाया है.

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