न्यायमूर्ति अजय तिवारी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दिया

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नई दिल्ली :  संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के नियम (ए) के तहत न्यायमूर्ति अजय तिवारी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, जो 15 मार्च, 2022 से प्रभावी है।

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