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– किसी भी प्रकार के दावे-आपत्ति के लिए पीएमएस हरियाणा पोर्टल पर करें संपर्क
– दावे-आपत्तियों के लिए आखिरी एक माह का दिया गया है समय
– सर्वे के दौरान सूचना छिपाने व गलत सूचना देने वालों पर लगाई जाएगी पैनल्टी
– नए सर्वे में 503647 यूनिट शामिल
गुरूग्राम (latest haryana news) : नगर निगम गुरूग्राम द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के प्रॉपर्टी टैक्स रि-असेसमैंट नोटिसों का वितरण किया जा रहा है। अगर आपको इन नोटिसों में अपने प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति है, तो आप एक माह के भीतर पीएमएस हरियाणा पोर्टल पर जाकर इसे ठीक करवा सकते हैं।
दावे-आपत्ति प्राप्त नहीं होने की सूरत में एक माह बाद यह माना जाएगा कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा आपकी प्रॉपर्टी पर निर्धारित किया गया टैक्स सही है तथा आप इसका भुगतान करने के लिए तैयार हैं। सर्वे के दौरान अगर किसी प्रॉपर्टी मालिक ने किसी भी प्रकार की सूचना छिपाई है या गलत सूचना दी है, तो ऐसे मामले में पैनल्टी भी लगाई जाएगी।
एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी : प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमैंट सिस्टम अर्थात पीएमएस पोर्टल पर शहर की सभी प्रॉपर्टीज लाईव कर दी गई हैं। प्रॉपर्टी आईडी ना होने की सूरत में भी आप अपने नाम या मोबाइल नंबर से अपनी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति है, तो आप पोर्टल पर रेज ऑब्जैक्शन कॉलम पर क्लिक करके अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।
नगर निगम द्वारा सभी प्रॉपर्टीज की डिटेल व फोटो अपडेट करने के लिए याशी कंसल्टिंग कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। पोर्टल पर मैपिंग के जरिए भी अपनी प्रॉपर्टी को सर्च किया जा सकता है। प्रॉपर्टी डिटेल में आईडी, नाम, कॉलोनी, एड्रैस, लैंडमार्क, प्रॉपर्टी टाईप, ऑनरशिप टाईप, कैटेगरी, प्रॉपर्टी एरिया आदि सभी डिटेल उपलब्ध हैं।
नगर निगम गुरूग्राम सीमा में याशी कंपनी द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार 503647 प्रॉपर्टीज शामिल हैं। इनमें रिहायशी श्रेणी में 316666 यूनिट, कमर्शियल श्रेणी में 61571 यूनिट, औद्योगिक श्रेणी में 4983 यूनिट, संस्थागत श्रेणी में 2014 यूनिट, खाली प्लॉट श्रेणी में 78820 यूनिट, विशेष श्रेणी में 8003 यूनिट, मिक्स यूज श्रेणी में 27094 यूनिट तथा एग्रीकल्चर श्रेणी में 4496 यूनिट शामिल हैं।
नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार प्रॉपर्टी मालिक पीएमएस पोर्टल पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी प्राप्त करें तथा अगर कोई दावा या आपत्ति है, तो एक माह के भीतर भेजें। इसके बाद यह माना जाएगा कि सर्वे में प्राप्त जानकारी सही है तथा नगर निगम गुरूग्राम द्वारा निर्धारित किया गया प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी मालिक द्वारा देय बनता है।
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