स्कूल ना जाने वाले मंदबुद्धि बच्चों को दी जा रही है वित्तीय सहायता

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– 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे लाभ के पात्र, प्रति माह मिलेंगे ₹1900

गुरुग्राम, 24 सितंबर। जिला के ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और अपनी मंदबुद्धि (आईक्यू 50 से कम हैं) अथवा 70 प्रतिशत शारीरिक निःशक्तता के कारण स्कूल जाने में असमर्थ है। उनके माता-पिता को ₹1900 प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

जिला उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा गुरुग्राम के मंदबुद्धि बच्चों ( आईक्यू 50 से कम या विकलांगता 70 प्रतिशत से अधिक हो) को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतू प्रति माह ₹1900 की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

कौन ले सकता है लाभ ?

डॉ. गर्ग ने कहा कि हरियाणा का स्थाई निवासी व जिला गुरुग्राम से संबंध रखने वाले बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष के बीच है, वे इस योजना का लाभ ले सकते है। इसके अलावा लाभ लेने के इच्छुक बच्चों के माता-पिता या अभिभावक की आमदनी न्यूनतम मजदूरी वेतन से अधिक नही होनी चाहिए व साथ ही लाभार्थी बच्चा किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी स्कूल व संस्था द्वारा संचालित स्पेशल स्कूल में फॉर्मल शिक्षा ग्रहण नही कर रहा हो।

कैसे करे आवेदन ?

जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ढिल्लों ने बताया कि लाभ लेने के इच्छुक नागरिक बच्चे की मंदबुद्धि विकलांगता का प्रमाण पत्र जोकि सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। इसके साथ ही बच्चे के जन्म प्रमाण की स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी, माता-पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र जोकि तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया हो। साथ ही सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं में नियुक्त माता-पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र नियोक्ता द्वारा जारी किया गया होना आवश्यक है।
इसके अलावा, बच्चे के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में न जाने संबंधी एफिडेविट आदि दस्तावेज लगाकर अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र या अटल सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता को उपरोक्त सभी दस्तावेज की एक प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में भी जमा करवानी होगी। श्री ढिल्लों ने कहा कि इस बारे में अधिक जानकारी के लिए राजीव चाैंक के निकट स्थित विकास सदन स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है ।

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