विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विवाह पंजीकरण योजना शुरू

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– विवाह के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाने पर दंपत्ति को दिए जाएंगे प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रु व मिठाई का डिब्बा

गुरूग्राम, 16 जुलाई। प्रदेश में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कल्याण विभाग के माध्यम से विवाह पंजीकरण योजना की शुरूआत की गई हैं। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रूपये व मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा। जो व्यक्ति इस विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कवर नही होते, उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।

इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुुमार मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले परिवारों की लडकी की शादी के लिए 51 हजार रूपए तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लडकी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लडके की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को ऑन लाईन आवेदन करना होता है। उन्होंने योजना की पात्रता शर्तो के संदर्भ में बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को उनकी लडकी की शादी के लिए 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लडकी की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।

पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बीपीएल हो, उसकी आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडकी की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सामान्य वर्ग का व्यक्ति यदि बीपीएल है तथा आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडकी की शादी में भी 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सभी वर्गो की विधवा महिला, ओरफन बीपीएल है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हों, तो उसकी लडकी की शादी में 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। किसी भी जाति एवं बिना आय निर्धारण के महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी के लिए 31 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सभी जातियों के सामुहिक विवाह समारोह में विवाह करने वाले दुल्हा या दुलहन को 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।

उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इस योजना में कवर नही होते उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिन के अंदर पंजीकरण करवाने वाले दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप् 1100 रुपए व मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के नागरिक ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाना चाहिए। भविष्य में भी विवाह पंजीकरण के काफी फायदे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने व प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही 30 दिन के अंदर-अंदर विवाह को पंजीकरण करवाने पर प्रोत्साहन स्वरूप् 1100 रुपए व मिठाई का डिब्बा दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों को आह्वड्ढान किया कि वे अपने विवाह का रजिस्टे्रशन शादी के 30 दिन के अंदर करवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं।

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