वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना के अंतिम आवेदन की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई

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– सामान्य वर्ग को ₹ 500 व आरक्षित वर्ग को ₹ 250 शुल्क सिर्फ एक बार देना होगा

गुरुग्राम, 09 जुलाई : प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन’ योजना की आवेदन की अंतिम तिथि 31अगस्त तक बढ़ा दी गई है

भविष्य में ग्रुप सी व डी की भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। योजना के तहत सामान्य वर्ग को ₹ 500 वआरक्षित वर्ग को ₹ 250 शुल्क देकर अपना रेजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार रेजिस्ट्रेशन होने के पश्चात इसकी वैधता तीन साल तक मान्य रहेगी।

उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना के बारे में अधिक जानकारी देते बताया कि सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने की जटिल भर्ती प्रक्रिया व बार बार भर्तियों के लिए फीस देने पर आर्थिक रूप से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई है।

उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत ने कर्मचारी चयन आयोग को भी काफी राहत देने का कार्य किया है। अब आयोग को एक ही उम्मीदवार के अलग अलग भर्तियों के लिए किए गए आवेदनों की बार बार जांच पड़ताल नही करनी होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना की सहायता से यह कार्य एक बार में ही हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता व योग्यता के मानदंड को अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक बार शुल्क देने के पश्चात उसकी वैधता तीन साल तक मान्य होगी।

उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सरकारी नौकरियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गयी है। कोरोना काल के कारण यह समय आगे बढ़ाया गया है। जून माह में जो पात्र आवेदक रजिस्ट्रेशन करने से चूक गए, उनको प्रदेश सरकार द्वारा एक और मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि शुरू में यह पोर्टल 31 मार्च तक खोला गया था। बाद में इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई। आवेदनों की संख्या बढ़ाने और नए युवाओं को मौका देने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई थी लेकिन सरकार ने प्रदेश के युवाओं को एक मौका और देते हुए अब इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त तय कर दी है।
इस पोर्टल से खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है । वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक को यूनिक आइडी नंबर प्राप्त होगा।

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