हरियाणा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये परिवार पहचान पत्र अनिवार्य

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– योजनाओं का पहले से लाभ ले रहे लाभार्थी भी सीएससी सेंटर या अटल सेवा केंद्र में जाकर अपना परिवार पहचान पत्र बनवायें

गुरुग्राम 4 जुलाई। उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले जिला के सभी लाभपात्रों से आग्रह किया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र अपना परिवार पहचान पत्र बनवायें ताकि उन्हें पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करने पड़ें।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभपात्रों के लिये परिवार पहचान पत्र आवश्यक कर दिया गया है और वे पेंशन के लिये तभी आवेदन कर सकते है जब उनका परिवार पहचान पत्र बना होगा। इसलिये सभी लाभपात्र पेंशन का आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर व अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाये। नागरिक पहचान पत्र बनने के उपरांत व्यक्ति को समाज कल्याण के कार्यालय तक चल कर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी । पात्र व्यक्ति का डाटा स्वत: ही विभाग की साइट पर अपडेट हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जन कल्याण के लिये विभिन्न योजनायें चलाई जा रही है, जिनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता, मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता इत्यादि शामिल है।

उन्होंने सभी लाभपात्रों से अपील है कि वे जल्द से जल्द अपने पहचान-पत्र बनवा लें ताकि उन्हें पैंशन प्राप्ति में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ-साथ आमजन की सुविधा के लिए यह भी सूचित किया जाता है कि सभी पहचान-पत्र आधार नम्बर से जुड़े हुए हंै, परिवार पहचान पत्र बनवाते ही स्वतः पेंशन के साथ लिंक हो जाते हंै।उन्होंने जिला के सभी सरपंच, जिला पार्षद, जन प्रतिनिधियों व समाज सेवियों से अपील की है कि वे परिवार पहचान पत्र बनवाने में पैंशनधारकों की सहायता करें व उन्हें पेंशन बनवाने के लिए जागरूक करें ताकि भविष्य में किसी पेंशनधारक को इन योजनाओं का लाभ लेने में कोई दिक्कत न हो।

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