कंटेनमेंट जोन में शादी व अन्य कार्यक्रम की पहले ली गईं अनुमति रद्द

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गुरूग्राम, 30 अप्रैल। गुरूग्राम उपमण्डल क्षेत्र में पड़ने वाले कंटेनमेंट जोन में जिन लोगों ने शादी-विवाह या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति एसडीएम गुरूग्राम जितेंद्र कुमार के कार्यालय से प्राप्त की थी, उन्होंने उन सभी अनुमतियों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है।
एसडीएम गुरूग्राम ने इस बारे में आदेश जारी करते हुए कहा है कि पुलिस उपायुक्त मुख्यालय की सिफारिश के मध्य नजर ये अनुमतियां रद्द की गई हैं। गुरूग्राम उपमण्डल में जिन लोगों ने शादी या अन्य कार्यक्रम के लिए अनुमति ली थी और वे क्षेत्र कंटेनमंेट जोन या लार्ज आउटबे्रक रीजन में आ गए हैं, ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है।


उल्लेखनीय है कि गुरूग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. यश गर्ग द्वारा जिला में नियुक्त सभी उपमण्डलाधीशों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में विवाह तथा अन्य समारोह व कार्यक्रमों की अनुमति देने के अधिकृत किया गया है।

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