उद्यम रजिस्ट्रेशन को और अधिक सरल बनाया गया, जीएसटी की अनिवार्यता समाप्त

Font Size

नई दिल्ली : वैसे तो, नए उद्यम पंजीकरण पोर्टल (https://udyamregistration.gov.in) को लेकर हितधआरकों के बीच जबरदस्त उत्साह है और उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, इसके बावजूद सरकार ने इस पोर्टल पर उद्यमों के पंजीकरण को और अधिक सरल बनाने का काम किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य एमएसएमई के अंतर्गत पंजीकरण करने वाले उद्यमों को सिंगल पेज पंजीकरण, कम समय में पंजीकरण और पंजीकरण की सरल प्रक्रिया जैसी सुविधाएं प्रदान करना है।

26 जून 2020 की अधिसूचना में दी गई परिभाषा और विवरण के अनुसार 01 अप्रेल .2021 से उदयम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण के लिए जीएसटी नंबर विभिन्न अनिवार्य शर्तों में से एक शर्त होगी। हालाँकि विभिन्न एमएसएमई संघों की ओर से कई निवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें कहा गया था कि जीएसटी नंबर को अनिवार्य बनाने से उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, क्योंकि कई उद्यम ऐसे भी हैं, जिन्हें जीएसटी अधिनियम/अधिसूचनाओं के अनुसार जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्य शर्त से छूट प्राप्त है। कुछ निर्धारित सीमा तक की कुल आय कमाने वाले एमएसएमई को जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण से छूट दी जा सकती है। इस मामले की जांच की गई और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा 05.03.2021 को एक अधिसूचना जारी कर, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से छूट प्राप्त उद्यमों के हित में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण के लिए ज़रूरी जीएसटी नंबर की शर्त को खत्म किया गया।

सरलता, उद्देश्यपरकता और पारदर्शिता के अलावा यूज़र-फ्रेंडली इंटरफेस के मामले में हितधआरकों की व्यापक प्रतिक्रिया के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल मंत्रालय की एक बड़ी सफलता बन गया है। 5.3.2021 (शाम 6.53 बजे तक) तक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उद्यमियों के पंजीकरण का आंकड़ा 25,20,341 की संख्या को तक पहुंच गया है।

उद्यम पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों को प्रदान की जा रही यह सुविधा कुशल कारीगरों और कलाकारों, अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र के अन्य उद्यमों सहित विभिन्न सूक्ष्म उद्यमों आसानी से पंजीकरण करवाने में मदद करेगा। उद्यम पोर्टल पर अपने उद्यम का पंजीकरण कराने के लिए प्रोपराइटर अपने पैन नंबर का इस्तेमाल कर सकता है।

You cannot copy content of this page