गृह मंत्रालय के कोरोना को लेकर जारी निर्देश 31 जनवरी तक लागू रहेंगे : यश गर्ग

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– विभिन्न गतिविधियों और कोविड संक्रमण की रोकथाम उपायों, एसओपी का सख्ती से होगा पालन

 गुरूग्राम, 15 जनवरी। गुरूग्राम के उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन डा. यश गर्ग ने कंटेनमेंट जोन में लाॅकडाउन की अवधि जिला में 31 जनवरी तक बढ़ाने और उससे बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में गृह मंत्रालय (एमएचए) के 25 नवंबर 2020 तथा राज्य सरकार के आदेशों की पालना में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन से बाहर कोविड प्रोटोकाॅल अनुरूप व्यवहार करने पर बल दिया है।

उन्होंने कहा है कि केन्द्र व राज्य सरकार के आदेशों तथा सुझायी गई एसओपी पर सख्ती से अमल किया जाएगा और फेस मास्क , हाथ धोने तथा सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित किया जाएगा। -निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया-एसओपी का कड़ाई से पालननियंत्रण (कंटेनमेंट) क्षेत्र के बाहर कुछ गतिविधियों को छोड़कर बाकि सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। उन कुछ गतिविधियों को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है।

यात्रियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय की अनुमति के अनुसार संचालित होगी। सिनेमा हॉल और रंगमंच, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। स्विमिंग पूल, केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए। प्रदर्शनी हॉल, केवल आपसी व्यवसाय (बी2बी) प्रयोजनों के लिए खुलेंगे। सामाजिक , धार्मिक , खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभा, हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत, बंद स्थानों में 200 व्यक्तियों की प्रतिबंधित संख्या के साथ और खुले स्थानों में, मैदान या स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए। आदेशों में कहा गया है कि अंतर-राज्यीय आवागमन और राज्य से बाहर जाने-आने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

कमजोर व्यक्तियों अर्थात् 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों, विभिन्न बीमारी वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य जरूरतो के उद्देश्यों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है। आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।  कंटेनमेंट जोन अर्थात् नियंत्रण क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों के लिए ही अनुमति दी जाएगी।

इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य आपातस्थिति और आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति जारी रखने को छोड़कर यहां से बाहर या भीतर लोगों की आवाजाही पर रोक सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण लागू किया जाएगा। सुझाए गए प्रोटोकॉल के तहत जांच कराई जाएगी। पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों के मामले में संपर्कों की सूची बनाने के साथ ही उनकी निगरानी, पहचान, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन और व्यवस्था की जाएगी और अनुवर्ती जांच की व्यवस्था की जाएगी। (80 प्रतिशत संपर्कों का 72 घंटों के भीतर पता लगाया जाएगा।)कोविड-19 मरीजों का उपचार केन्द्रों या घरों में त्वरित आइसोलेशन (एकांत) सुनिश्चित किया जाएगा। (यह घर में आइसोलेशन के दिशा-निर्देशों को पूरा करने से संबंधित है)सुझाए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर उपचार की व्यवस्था की जाएगी। कोविड-19 से संबंधित उचित व्यवहार के संबंध में समुदायों में जागरूकता फैलाई जाएगी। स्थानीय जिला, पुलिस और निगम प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा कि सुझाए गए रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन किया जाए। 

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