कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की सूची में संशोधन , 38 कोयला खदानों की होगी नीलामी

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नई दिल्ली। वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया 18 जून, 2020 को शुरू की गई थी। कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला क्षेत्र को खोलने और कोयला खनन शुरू करने की प्रक्रिया में कोयला खदानों की सूची में संशोधन किए गए हैं।

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन-एमएमडीआर) अधिनियम, 1957  के तहत डोलसरा, जरेकेला और झारपालम-तंगारघाट कोयला खदानों को नीलामी प्रक्रिया के प्रथम चरण में शामिल करना

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत मोरगा-दक्षिण कोयला खदान का नाम नीलामी प्रक्रिया के प्रथम चरण से हटाया जाना

फतेहपुर पूर्व, मदनपुर (उत्तर), मोरगा-द्वितीय, और सियांग कोयला खदानों का नाम कोयला खान (विशेष प्रावधान ) अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी के 11 वें चरण से हटाया जाना

इस प्रकार से  कोयला खान (विशेष प्रावधान ) अधिनियम, 2015 और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी के ग्यारहवें चरण में वाणिज्यिक खनन के लिए 38 कोयला खदानों की नीलामी की पेशकश की गई है।

कोयला मंत्रालय ने 41 कोयला खदानों के लिए नीलामी प्रक्रिया के ग्यारहवें चरण की शुरुआत सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 और पहले चरण की शुरुआत एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत की थी। इसके लिए खदानों की संशोधित सूची  और इनसें संबंधित  निविदा दस्तावेजों तक निम्नलिखित लिंक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/coalblock/index.jsp

 निविदा प्रक्रिया के लिए समय सीमा की जानकारी एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है।

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