नई दिल्ली : केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ‘विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहनों के पंजीकरण चिन्ह पर एक झलक में नज़र’ विषय पर अध्याय में रह गई विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से एसओ 2339(ई) गत 14 जुलाई, 2020 को जारी किया है. इससे विभिन्न वर्गों और श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण प्लेट पर अल्फा अंकों के रंग और उसकी पृष्ठभूमि को सही तरीके से समायोजित करते हुए स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकेगा । यह अधिसूचना केवल पंजीकरण चिन्हों को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए जारी की गई है. स्पष्ट किया गया है कि उक्त आदेश में पंजीकरण प्लेटों के लिए कुछ भी नया निर्धारित नहीं किया गया है।
इससे पहले, मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के बाग 41 की उप-धारा (6) के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वाहनों पर अलग-अलग पंजीकरण चिह्न निर्धारित करने के लिए दिनांक 12 जून, 1989 को एस. ओ. 444 (ई) जारी किया था। बाद में मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणी और वर्गों के वाहनों के लिए पंजीकरण प्लेटों पर अल्फा अंकों के रंग और उसकी पृष्ठभूमि निर्धारित करने के लिए 12 जून, 1989 को जारी किए गए एस. ओ. 444 (ई) में संशोधन कर 11 नवंबर, 1992 को नया एस. ओ. 827(ई) जारी किया। इसके अलावा, मंत्रालय ने जीएसआर 901 (ई) दिनांक 13/12/2001 के जरिए परिवहन और गैर परिवहन वर्ग के वाहनों के लिए पंजीकरण प्लेट का रंग निर्धारित किया।
मंत्रालय के ध्यान में आया कि 12 जून, 1989 को जारी एस. ओ. 444 (ई) में ‘विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहनों के पंजीकरण चिन्ह पर एक झलक में नज़र’ विषय वाले अध्याय में संशोधन छूट गया है जिसके कारण कुछ विसंगतियां देखी गईं। इसलिए, यह अधिसूचना स्पष्टता को उभारने के लिए जारी की गई है।