जीएमडीए ने लेटर ऑफ़ इंटेंट की शर्तों के पालन की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी

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गुरूग्राम, 7 जुलाई। गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने जिन व्यक्तियों कोे सीएलयू के लिए लेटर ऑफ़ इंटेंट (एलओआई) लाॅकडाउन से पहले दिया था और उस एलओआई में दी गई शर्तों को पूरा करने का समय 15 मार्च के बाद समाप्त हो रहा था, उनके लिए जीएमडीए ने लाॅकडाउन की अवधि को ‘जीरो पीरियड‘ घोषित करते हुए शर्ते पूरी करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है।

जीएमडीए के मुख्यकार्यकारी अधिकारी वी एस कुंडु ने इस संबंध में आज पब्लिक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि जीएमडीए के अधिसूचित क्षेत्र में भूमि प्रयोग से संबंधित सभी शक्तियां जीएमडीए अधिनियम-2017 की धारा 15 के तहत जीएमडीए के मुख्यकार्यकारी अधिकारी में निहित हैं।

 

रूल 26 डी के प्रावधानों के अनुसार एक आवेदक को एलओआई जारी होने के बाद उसकी शर्तें पूरी करने तथा संबंधित दस्तावेज 30 दिन के अंतराल में जमा करवाने होते हैं। इसके अलावा, आवेदक को सीएलयू मिलने के बाद 6 महीने में बिल्डिंग प्लाॅन स्वीकृति के लिए जमा करवानी आवश्यक है। सीएलयू मिलने से लेकर दो साल की अवधि के भीतर आवेदक को आक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा।

इस बार लाॅकडाउन लागू होने की वजह से आवेदकों को ये शर्ते निर्धारित समय अवधि में पूरी करने में कठिनाई आना स्वाभाविक है और इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए जीएमडीए ने लाॅकडाउन की अवधि को जीरो पीरियड मानते हुए शर्तें पूरी करने तथा दस्तावेज जमा करवाने की समय अवधि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। इसके बाद एलओआई अर्थात् आशय पत्र को समाप्त माना जाएगा।

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