गुरुग्राम में 30 जून तक के लिए डीसी ने जारी किया नया आदेश

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गुरूग्राम, 02 जून। जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने आज जिला में कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लाॅकडाउन का विस्तार करते हुए कंटेनमेंट से बाहर के क्षेत्रों के लिए अनलाॅक-1 के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में लोगों तथा सामान के राज्य के भीतर आवागमन को छूट दी गई है तथा इसके लिए अब किसी प्रकार की अनुमति या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अंतर राज्यीय आवागमन पहले की तरह ही रहेगा, उसके लिये पास लेना पड़ेगा।


आदेशों में कहा गया है कि जिला में कुछ गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने का निर्णय होने तक प्रतिबंधित रखा जाएगा। अभी मैट्रों रेल सेवा बंद रहेगी तथा सभी स्कूल, काॅलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा कोचिंग स्थान बंद रखे जाएंगे। केवल आॅनलाईन शिक्षा जारी रखने को ही अनुमति दी गई है और इसे बढावा दिया जाएगा। जिला में होटल तथा अन्य सत्कार सेवाएं बंद रहेगी, केवल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा पर्यटकों सहित फंसे हुए लोगों और क्वारनटाइन या आइसोलेशन सुविधाओं में रहने वाले लोगों को खाना इत्यादि उपलब्ध करवाने वाली सेवाएं चालू रहेंगी। इसके अलावा, बस अड्डो तथा रेलवे स्टेशनों पर चलाई जाने वाली कंटीन भी खोली जा सकती हैं लेकिन इनसे खाद्य वस्तुएं ले जा सकते हैं, वहां बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा।


प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थीएटर, बार तथा आॅडिटोरियम, अस्बली हाॅल तथा अन्य ऐसे संस्थानों को भी रखा गया है अर्थात् ये सब गतिविधियां आगामी आदेशों तक बंद रहेंगी। आदेशों में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों तथा अन्य भीड़ वाले आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा, सभी धार्मिक स्थल तथा पूजा के स्थान भी पब्लिक के लिए बंद रहेंगे और किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान या कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। जिला मंे स्पा भी बंद रखे जाएंगे।


जिला में कुछ ऐसी गतिविधियां भी हैं जिन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ संचालन की मंजूरी दी गई है और इनके लिए अलग से किसी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नही है। इनमें रेस्टोरेंट को रखा गया है जिसमें किचन केवल होम डिलीवरी या पका हुआ भोजन ले जाने के लिए ही चलाई जा सकती हैं। सभी सरकारी तथा प्राईवेट कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति पूरी रखने को अनुमति दी गई है। साथ ही कहा गया है कि जहां तक संभव हो प्राईवेट कार्यालय वर्क फ्रोम होम करवाते रहें।


उद्योग, वाणिज्य तथा अन्य सेवाओं के मामले में जिलाधीश द्वारा आदेश दिए गए हैं कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी प्रमिट सुदा दुकानों को प्रातः 9 बजे से सांय 7 बजे तक खोली जा सकती हैं ताकि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कफर्यु की पालना सुनिश्चित की जा सके। सभी मामलों में सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात् दो गज की दूरी एक-दूसरे के बीच बनाए रखने की हिदायत दी गई हैं। यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो उसे बंद किया जा सकता है तथा दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिला में औद्योगिके प्रतिष्ठानों कों उद्योग विभाग हरियाणा द्वारा जारी एसओपी के अनुसार संचालित करने की अनुमति दी गई है। जिला में जिन स्थानों अथवा साईटों पर कामगार उपलब्ध हैं या जिला में कहीं से लाए जा सकते हैं वहां पर निर्माण गतिविधियों को भी मंजूरी दी गई है। आदेशों में आरडब्ल्यूए को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी सोसायटी में किसी भी व्यक्ति को इन गाईडलाईंस में अनुमति प्राप्त सेवाओं तथा ड्यूटी करने में बाधा नहीं डालेंगे।


मंगलवार को जारी हुए इन आदेशों में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। 65 साल से ऊपर की आयु के वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बिमारियों से पीड़ित व्यक्तियों तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु एैप का प्रयोग अनिवार्य किया गया है और यह संबंधित कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि सभी कर्मचारी इस एैप का प्रयोग करें। जिन व्यक्तियों के पास स्मार्ट फोन नही है वे भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आरोग्य आईवीआरएस 1921 सेवा का प्रयोग अपने फीचर फोन अथवा लैंडलाईन पर करें।


आदेशों में सभी विभागों को 30 मई 2020 को केंद्रीय गृहमंत्रालय तथा हरियाणाा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा 31 मई को जारी एसओपी की पालना करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार, परिवहन विभाग हरियाणा तथा खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा जारी एसओपी व अन्य आदेशों की पालना के भी आदेश दिए गए हैं। अवहेलना करने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा।


आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लाॅकडाउन रहेगा और वहां पर केवल आवश्यक गतिविधियां ही चलाई जा सकती हैं। कंटेनमेंट जोन में जाने या वहां से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी, केवल मैडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए ही आवागमन की छूट दी गई है।

 

गुरूग्राम जिला में सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों तथा सफर के दौरान फेस माॅस्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात् एक दूसरे के बीच कम से कम 2 गज की दूरी रखने के आदेश दिए गए हैं।

ये हिदायत गुरूग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने आज जारी किए गए अनलाॅक-1 आदेशों में दी गई हैं। इन आदेशो मे केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अधिक संख्या में लोगो के एकत्रित होने या समारोह आदि के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा, केवल शादी के समारोह के लिए 50 लोगों तथा शोक सभाओं व अंतेष्ठि में 20 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू, पान, गुटका, तथा शराब आदि के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधीश ने कार्यस्थलो के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि जहां तक संभव हो वर्क फ्र्राॅक होम का पालन किया जाए। इसके अलावा, कार्यालयों, कार्यस्थलों , दुकानों , मार्किट तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम अथवा बिजनेस के घंटों को बांटकर किया जाए। सभी एंट्री व एग्जिट प्वाइंट तथा काॅमन एरियाज में थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाॅश तथा सैनिटाइजर का प्रावधान रखा जाए और पूरे कार्यस्थल , सभी के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सुविधाओं तथा मानव संपर्क में आने वाले बिंदुओं जैसे दरवाजों के हैंडल आदि की सही ढंग से सैनिटाइजेशन हो। कार्यस्थल पर लोगों के बीच उचित दूरी यानि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, शिफटों के बीच में पर्याप्त गैप हो तथा स्टाफ की लंच ब्रेक को भी विभाजित करके किया जाए।

 

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