हरियाणा के सभी जिले में पब्लिक सर्विसेज संबंधी सरकारी कामकाज 20 अप्रेल से शुरू करने की घोषणा, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन

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सुभाष चंद्र चौधरी

गुरुग्राम।  सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से गत 15 अप्रैल को जारी संशोधित गाइडलाइन के आलोक में नया संशोधित कंसोलिडेटेड गाइडलाइन सभी जिले के सभी डिविजनल कमिश्नर और सभी जिले के उपायुक्तों को आगामी 20 अप्रैल से लॉक डाउन के दौरान अपने-अपने जिले में लागू करने को कहा है। इस आदेश में केंद्र सरकार की संशोधित गाइडलाइन के पॉइंट नंबर 19 के पारा नंबर दो के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की गई है। प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है की सभी जिले में सभी विभागों में कामकाज सीमित स्टाफ की संख्या के सहारे शुरू किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि ग्रुप ए और बी श्रेणी के अधिकारी जब भी आवश्यकता हो तो वे अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। सरकार ने सभी जिले में 20 अप्रेल से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और अन्य पब्लिक सर्विसेज का कामकाज शुरू करने का निर्णय लिया है।

इस आदेश में ग्रुप सी और इससे नीचे की श्रेणी के कर्मचारियों के लिए केबल 33 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय में प्रतिदिन उपस्थित होंगे। आदेश में यह कहा गया है कि कार्यालय में उपस्थित होने वाले कर्मचारियों की संख्या की सीमा निर्धारित करने के पीछे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। हालांकि पब्लिक सर्विसेज की दृष्टि से प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में संबंधित विभागों के अधिकारियों को अपेक्षित संख्या में सरकारी कर्मियों को कार्यालय में तैनात करने की छूट दी है।

उक्त आदेश में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से जारी संशोधित गाइडलाइन में साफ शब्दों में कहा गया है कि पब्लिक सर्विसेज जिनमें प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिलीवरी, रजिस्ट्रेशन डीड, म्यूटेशन की इंट्री और उसका अटेस्टेशन, एफिडेविट का अटेस्टेशन और जारी करना , इनके अलावा रेजिडेंस सर्टिफिकेट , शेडूल कास्ट सर्टिफिकेट, बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट जैसे आवश्यक सरकारी प्रमाण पत्र या प्रपत्र जारी करने की दृष्टि से अधिकारी आगामी 20 अप्रैल 2020 से आवश्यक संख्या में कर्मचारी तैनात कर सकेंगे।

इसमें 5 बिंदुओं का उल्लेख करते हुए उस पर प्रभावी अमल करने का आदेश दिया गया है :

1. रजिस्ट्री करने के दौरान एक समय में  केवल एक केबल रजिस्ट्री करने वाला कर्मी या अधिकारी और उनके साथ बिक्री या खरीद करने वाला व्यक्ति एवं उनके गवाह ही रजिस्ट्री ऑफिस में प्रवेश कर सकेंगे।

2. रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारी रजिस्ट्री का काम पहले से ही ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट के आधार पर ही करेंगे जिसके लिए रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन अप्लाई कर अपना निर्धारित समय आवंटित कराना होगा।

3 .तहसील या सब तहसील में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।

4. यह भी साफ कर दिया गया है कि 1 दिन में केबल 60 लोगों को ही रजिस्ट्री के लिए अप्वाइंटमेंट दिया जा सकेगा जिनमें 50% अप्वाइंटमेंट ऑनलाइन दिया जाएगा जबकि 50% तहसील और सब तहसील में सीधे पहुंचने वाले लोगों को रजिस्ट्री कराने की अनुमति मिलेगी। ध्यान रहे कि सरकार ने पहले के सभी अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया है और ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लिए गए आवेदकों से दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करने को कहा गया है।

5 .10 मिनट की अवधि के दौरान 5 से अधिक अपॉइंटमेंट का स्लॉट नहीं दिया जा सकेगा।

6. सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सभी प्रकार की पब्लिक सर्विसेज जिसमें रजिस्ट्री भी शामिल है का कामकाज केवल सोमवार से शुक्रवार निर्धारित कार्यविधि के दौरान ही होंगे।

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